Rewa news; रीवा। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जानलेवा हमला करने, डकैती डालने और आर्म्स एक्ट के गंभीर आरोपों से घिरे मन्नू पासी सहित सभी छह आरोपियों को सत्र न्यायालय रीवा ने ससम्मान दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के दावों और साक्ष्यों को अपर्याप्त और अप्रमाणित मानते हुए यह न्यायपूर्ण फैसला सुनाया।
Rewa news; क्या था पूरा मामला?
घटना 11 जून 2022 की है, जब फरियादी बृजेश दिनकर और जितेन्द्र साहू की शिकायत पर पुलिस थाना सिटी कोतवाली रीवा में अपराध क्रमांक 571/2022 दर्ज किया गया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मन्नू पासी एवं उसके अन्य पाँच साथियों ने हत्या करने की नीयत से उन पर चाकू से कई प्राणघातक वार किए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। साथ ही उनके साथ डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में धारा 109, 395, 397, 326 भारतीय दंड संहिता (IPC) तथा धारा 25 आयुध अधिनियम (Arms Act) के तहत केस दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था।
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Rewa news; अदालत में अभियोजन की दलीलें धराशायी
सत्र न्यायालय रीवा में चले लंबे विचारण (ट्रायल) के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपियों पर लगाए गए गंभीर आरोपों को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा। साक्ष्यों में विरोधाभास और पुलिसिया विवेचना की कमियों के चलते अदालत ने माना कि आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और डकैती का अपराध सिद्ध नहीं होता है।
Rewa news; आरोपी पक्ष के वकीलों की प्रभावी पैरवी
मामले में आरोपीगण की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ एवं अध्ययनशील अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष मामले की कमियों और पुलिसिया थ्योरी की धज्जियां उड़ा दीं।
आरोपियों की ओर से:
अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार (शेरा सिंह)
अधिवक्ता गिरीश पटेल
अधिवक्ता साक्षी सिंह बघेल
ने पैरवी की। आरोपी पक्ष के वकीलों ने ठोस तर्कों, गवाहों के बयानों में भारी अंतर और कानूनी पहलुओं को इतनी मजबूती से रखा कि अभियोजन का पूरा ढांचा ढह गया।
न्याय की हुई जीत
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का गहन अनुशीलन करने के पश्चात अभियोजन के मामले को संदेहास्पद माना और सभी छह आरोपियों को लगाए गए सभी संगीन आरोपों से दोषमुक्त घोषित कर दिया।
अमर मिश्रा ‘हरित प्रवाह’ समाचार पत्र के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्हें डिजिटल मीडिया और समाचार संपादन का लंबा अनुभव है।

