Rewa news; रीवा: थाना परिसीमन से बढ़ी ग्रामीणों की दुश्वारियां, 8 किमी की दूरी हुई 40 KM एसपी से गुहार

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Rewa news; रीवा। पुलिस थानों के नए परिसीमन क्षेत्र निर्धारण के बाद दूरदराज के ग्रामीणों को सुरक्षा और न्याय पाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय में सामने आया है, जहाँ ग्राम पंचायत अमिरती के ग्रामीणों का थाना क्षेत्र बदल दिए जाने से उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। पुराने थाने की दूरी जहां महज 8 से 10 किलोमीटर थी, वहीं नए थाने की दूरी करीब 40 किलोमीटर हो गई है।
इस व्यावहारिक समस्या को लेकर अमिरती ग्राम पंचायत के सरपंच मुश्ताक हुसैन ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी को ज्ञापन सौंपकर समस्या के निराकरण की मांग की।

Rewa news; 8 किमी दूर ‘गुढ़’ की जगह भेजा 40 किमी दूर ‘गोविंदगढ़’

सरपंच मुश्ताक हुसैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत अमिरती का थाना पहले गुढ़ हुआ करता था, जिसकी दूरी गांव से केवल 8 से 10 किलोमीटर थी। तहसील और थाना एक ही स्थान पर होने के कारण ग्रामीणों को प्रशासनिक व पुलिस संबंधी कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़ता था।

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लेकिन नए परिसीमन के तहत अमिरती गांव को गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। गोविंदगढ़ की दूरी अमिरती से लगभग 38 से 40 किलोमीटर है।

Rewa news; न सीधी बस सुविधा, न पर्याप्त पुलिस बल

अमिरती से गोविंदगढ़ जाने के लिए कोई सीधा सार्वजनिक वाहन उपलब्ध नहीं है। किसी भी आपात स्थिति या शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्रामीणों को पहले 40 किलोमीटर का चक्कर लगाकर रीवा आना पड़ता है, फिर रीवा से दूसरा साधन पकड़कर गोविंदगढ़ जाना पड़ता है।
उन्होंने बताया कि नजदीकी शहपुरवा पुलिस चौकी दूरी 8 किमी में भी मात्र 2-3 पुलिसकर्मी ही तैनात रहते हैं। ऐसे में यदि गांव में कोई बड़ी वारदात हो जाए, तो 40 किमी दूर गोविंदगढ़ थाने से पुलिस के पहुंचने तक भारी अनहोनी हो सकती है।

Rewa news; 8 हजार की आबादी प्रभावित

सरपंच ने बताया कि इस परिसीमन से अमिरती गांव के लगभग 7 से 8 हजार ग्रामीण और 4 हजार मतदाता सीधे प्रभावित हुए हैं। ग्रामीण बीते डेढ़ साल से भोपाल मुख्यालय, एसपी और आईजी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।

वही इस पूरे मामले पर एसपी बोले री-एग्जामिन कराकर करेंगे विधिवत कार्रवाई

मामले में रीवा पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह ने बताया कि परिसीमन की प्रक्रिया पूर्व में शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से हुई थी। सरपंच द्वारा पुनः आवेदन दिया गया है। मामले का परीक्षण और अध्ययन कराकर नियमानुसार उचित व विधिवत कार्रवाई की जाएगी।

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