Ayushman yojna; रीवा हर व्यक्ति को स्वास्थ्य रक्षा का अधिकार देने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हितग्राही चिन्हित सरकारी और निजी अस्पतालों में बड़े-बड़े रोग का इलाज करा सकता है।
एक वर्ष में अधिकतम 5 लाख रुपए तक की उपचार सहायता इस योजना से दी जाती है। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है। हितग्राही के उपचार तथा दवाओं की राशि संबंधित अस्पताल के बैंक खाते में दी जाती है। इस योजना को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभान्वित हितग्राही, मुख्यमंत्री संबल योजना, कर्मकार कल्याण मण्डल योजना, भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित परिवार इसके पात्र हैं। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार एवं संविदा कर्मचारी इसके पात्र हैं। इसी तरह प्रदेश के 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को इस योजना की पात्रता है।
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आयुष्मान योजना से कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग, डेंगू, मलेरिया, डायबिटीज, घुटना तथा कूल्हा प्रत्यारोपण, मोतियाबिंद, नि:संतानता तथा अन्य चिन्हित गंभीर रोगों का उपचार किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए समग्र आईडी आधार कार्ड तथा पात्रता निर्धारित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
