Rewa News: रीवा में हाई एलर्ट हुआ प्रशासन धारा 163 लागू, जानिए किन चीजों पर लगा प्रतिबंध
Rewa News today: जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने रीवा जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं जो संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा...;
रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के द्वारा रीवा जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 12 मार्च से आगामी 14 मार्च होली तक रहेंगे। आदेश में लिखा गया कि " दिनांक 12.03.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान में बोर्ड परीक्षाएं एवं रमजान का महीना चालू है साथ ही दिनांक 13 मार्च 2025 को होली एवं दिनांक 14.03.2025 को धुरेडी का त्यौहार मनाया जाना है। इस दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा चौराहों में डीजे रखकर तेज आवाज में गाने बजाये जाते है एवं डांस इत्यादि करते है जिससे आवागमन बाधित होता है तथा लडाई दंगे/उपद्रव की घटनायें घटित होने की पूर्ण सम्भावना रहती है। म०प्र० शासन की गाईड लाइन एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र कमांक सीएम 13011/35/2023 आईपीसी व्ही एचओ सीपीसीव्ही एच दिनांक 27.03.2023 द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र में प्रतिबंध लगाया जाना उचित एवं अत्यंत आवश्यक हो गया है।
2. अतएव एत्द द्वारा मै, प्रतिभा पाल, जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा, म०प्र० कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 कमांक-1 सन् 1986 के अनुसार संचालित बोर्ड परीक्षाएं तथा चालू रमजान का महीना साथ ही दिनांक 13 मार्च 2025 को होली एवं दिनांक 14.03.2025 को धुरेडी का त्यौहार को मददे नजर रखते हुए म०प्र० कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में वर्णित प्रावधान अनुसार, निम्नानुसार प्रतिषेध-
1. धारा 2 के खंड (च) के उपखंड (दो) तथा (तीन) में वर्णिय वाद्यों पर या उनसे अपरान्ह 10 बजे तथा पूर्वाह 6 बजे के बीच किसी की लोक स्थान में मंद नही बजाया जायेगा।
2. उपधारा (2) में अंतविष्ट कोई भी बात परिवेष्टित क्षेत्रों के भीतर या घर के भीतर बजाये गये मंद संगीत भी तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि ऐसे मंद संगीत की परिणति कोलाहाल में न होती है।
3. कण्डिका 4 अनुसार अपरान्ह 10 बजे तथा पूर्वाह 6 बजे के बीच किसी भी स्थान में तीव्र संगीत बजाया या बजवाया नहीं जायेगा।
यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से इसका उल्लंघन करते पाया जाता है तो म०प्र० कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 (1) (2) एवं 16 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के अन्तर्गत सम्पूर्ण रीवा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा लोक परिशांन्ति कायम रखने की दृष्टि से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करती हूं।
3. चूंकि यह आदेश रीवा जिले के सर्व साधारण के लिये पारित किया जा रहा है और वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामीली सम्यक समय में प्रत्येक पर तामील करना एवं उनकी सुनवाई करना सम्भव नहीं है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। सर्व साधारण को इस आदेश की सूचना समाचार पत्रों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम में प्रसारित किया जाए तथा समस्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायें।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता
खिल की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।