Breaking news:दवाई की बिक्री अब केवल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही होगी। चाहे अस्पताल हो या मेडिकल स्टोर……
मध्यप्रदेश राज्य के समस्त चिकित्सालयों/फार्मेसी/मेडिकल स्टोर के संचालक / फार्मासिस्ट को सूचित किया जाता है कि फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 में विहित प्रावधान अनुसार मेडिकल प्रेक्टिशनर के प्रेस्किप्शन पर केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा ही दवाइयां डिस्पेंस की जानी है। किसी गैर पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा दवाइयों का डिस्पेंस / वितरण / विकय होना… आगे पढ़ें »