Rewa news: रीवा जिले के गुढ़ क्षेत्र में चर्चित भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष शुभम सोनी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, रीवा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी कार्तिकेय पांडेय को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में 5 अन्य सह-आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
Crime news: तलवार और रॉड से किया था प्राणघातक हमला
गुढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई इस वारदात में आरोपियों ने भाजयुमो नेता शुभम सोनी को घेरकर तलवार, चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर दिया था। इस हमले में शुभम सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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Rewa news: अदालत में 18 गवाहों ने दर्ज कराए बयान
गुढ़ पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया था। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए 18 गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किए।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी कार्तिकेय पांडेय के खिलाफ अपराध सिद्ध करने में सफल रहा।
सजा पाने वाला आरोपी: कार्तिकेय पांडेय 7 साल का कारावास ।
दोषमुक्त होने वाले आरोपी: विनीत पांडेय, सचिन पांडेय, विवेक, वरुण और अभिषेक सिंह।
वकीलों ने की कोर्ट में पैरवी
इस हाई-प्रोफाइल केस में आरोपियों की ओर से रीवा के नामचीन अधिवक्ताओं ने पैरवी की:
विनीत पांडेय व सचिन पांडेय की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार शेरा सिंह और एडवोकेट गिरीश पटेल।
विवेक व वरुण की ओर से: अधिवक्ता जगदीश सिंह।
अभिषेक सिंह की ओर से: एडवोकेट राजबहादुर सिंह और एडवोकेट साक्षी सिंह बघेल।
कार्तिकेय पांडेय की ओर से: अन्य अधिवक्ता ने पक्ष रखा।
अमर मिश्रा ‘हरित प्रवाह’ समाचार पत्र के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्हें डिजिटल मीडिया और समाचार संपादन का लंबा अनुभव है।
