मध्य प्रदेश

Rewa news: किसी अनजान गाड़ी से हुए एक्सीडेंट में मौत होने पर आश्रित को दो लाख रुपये मिलेंगे।

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Rewa news: रीवा. जिले में अलग-अलग वजहों से बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। इन हादसों में कई लोगों की जान चली जाती है। गंभीर रूप से घायल लोगों की जान भी मुश्किल हो जाती है। अभी तक किसी अनजान गाड़ी से हुए एक्सीडेंट में मृतक के आश्रितों को सोलेशियम फंड से 25,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती थी।

इसकी जगह अब हिट एंड रन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2022 शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत किसी अनजान गाड़ी से हुए एक्सीडेंट में मरने वालों के आश्रितों को दो लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपये का प्रावधान है। स्कीम की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। इसमें पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को सदस्य बनाया गया है।

कलेक्टर इस कमेटी में एक वॉलंटियर मेंबर नॉमिनेट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी के एक अधिकारी को कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। किसी अनजान गाड़ी से एक्सीडेंट होने पर, पीड़ित को तय फॉर्म में मदद के लिए तहसीलदार या SDM को एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन के साथ, क्लेम करने वाले के बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी, हॉस्पिटल के इलाज के बिल, और घायल या मरने वाले की पहचान और पता बताने वाले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। इसके अलावा, पुलिस में दर्ज FIR की कॉपी, क्लेम करने वाले की पहचान बताने वाला सर्टिफिकेट, मौत होने पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट, और गंभीर चोट लगने पर MLC रिपोर्ट देनी होगी। एप्लीकेशन मिलने पर, संबंधित जांच करने वाला क्लेम ऑफिसर, तहसीलदार या SDM, 30 दिनों के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट देंगे। कलेक्टर इस रिपोर्ट पर 15 दिनों के अंदर ज़रूरी एक्शन लेंगे, पीड़ित को मदद की रकम का पेमेंट पक्का करेंगे, और रिपोर्ट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को देंगे।

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