Rewa news; दल सागर तालाब पर अतिक्रमण: हाईकोर्ट सख्त, रीवा कलेक्टर को दिए मौके पर जाकर निर्माण रोकने के आदेश,रायपुर कर्चुलियान के नईन गांव में 72 एकड़ के ऐतिहासिक तालाब पर कब्जे का मामला, याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा पत्र
रीवा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने रीवा जिले की तहसील रायपुर कर्चुलियान अंतर्गत ग्राम नईन स्थित ऐतिहासिक ‘दल सागर तालाब’ की सार्वजनिक भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर को स्वयं मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करने और सार्वजनिक तालाब की जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं।
हरित प्रवाह के साथ अपडेट रहें
72 एकड़ के प्राकृतिक जलस्रोत पर भू-माफियाओं की नजर
ग्राम नईन का दल सागर तालाब लगभग 72 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ एक विशाल और प्राचीन जलस्रोत है, जो आसपास के दो-तीन गांवों की जल आवश्यकताओं का मुख्य आधार है। अधिवक्ता अर्पित पांडेय ने जानकारी देते हुए बताये की पिछले कई वर्षों से स्थानीय स्तर पर तालाब की कीमती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अर्पित पाण्डेय ने बताया कि पूर्व में तत्कालीन कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा भी तालाब के राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, अधीनस्थ राजस्व अमले की उपेक्षा के चलते कार्रवाई अधर में लटकी रही, जिससे इस प्राकृतिक जलस्रोत को व्यापक क्षति पहुंची है।

हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में याचिकाकर्ता लालबहादुर सिंह, आनंद सिंह व अन्य ने एडवोकेट अर्पित पाण्डेय के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर आदेश की आधिकारिक प्रति रीवा कलेक्टर को सौंपी। उन्होंने मांग की है कि उच्च न्यायालय के आदेश का कड़ाई से पालन कराते हुए तालाब की सीमा का सीमांकन किया जाए और अवैध कब्जाधारियों पर तत्काल बुलडोजर चलाकर बेदखली की कार्रवाई की जाए।
अमर मिश्रा ‘हरित प्रवाह’ समाचार पत्र के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्हें डिजिटल मीडिया और समाचार संपादन का लंबा अनुभव है।
