क्राइम

Rewa news: दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी अमरीश द्विवेदी दोषमुक्त: विशेष न्यायालय रीवा का बड़ा फैसला युवा अधिवक्ता साक्षी सिंह बघेल ने की पैरवी

Share With Others

Rewa news: रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी अमरीश द्विवेदी को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायाधीश पद्मा जाटो की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

यह पूरा मामला वर्ष 2025 का है, जब थाना अमहिया में आरोपी अमरीश द्विवेदी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में केस डायरी और साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। मामले की शुरुआत में ही बचाव पक्ष ने न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली थी।
न्यायालय में चली लंबी सुनवाई
विशेष न्यायालय में चली इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता साक्षी सिंह बघेल और उनकी सहयोगी त्रिषा कुशवाहा ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया गया है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, न्यायाधीश पद्मा जाटो ने पाया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित करने में असमर्थ रहा है। शुक्रवार, 14 मार्च 2026 को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए अमरीश द्विवेदी को दोषमुक्त कर दिया।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

फैसले के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बचाव पक्ष की अधिवक्ता साक्षी सिंह बघेल ने कहा, “यह सत्य की जीत है। हमने अदालत के समक्ष तथ्यों को मजबूती से रखा, जिसके परिणामस्वरूप आज हमारे मुवक्किल को न्याय मिला है।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *