Mp news: रीवा नवीन न्यायालय भवन में अधिवक्ताओं के चैंबर आवंटन और बैठक व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त नही लगेगा कोई शुल्क

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Mp news: रीवा नवीन न्यायालय भवन में अधिवक्ताओं के चैंबर आवंटन और बैठक व्यवस्था को लेकर अधिवक्ता विजय विक्रम सिंह ने वोडियो जारी कर बताए कि अधिवक्ता संघ रीवा द्वारा नीतियों एवं उप-नीतियों के अंतर्गत ली गई 2,50,000 की राशि को न लेने हेतु राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा दिनांक 25-06-2025 को विजय विक्रम सिंह के आवेदन पत्र पर अपीलीय अधिकारी राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर को भेजा गया, जिसकी कार्यवाही एवं पालन के संबंध में है।

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नवीन न्यायालय भवन में चैंबर आवंटन और बैठक व्यवस्था:

हरित प्रवाह के साथ अपडेट रहें

बिना किसी सूचना के ₹2,50,000 जमा कराए गए थे। अधिवक्ता संघ द्वारा इसकी कोई सूचना जारी नहीं की गई थी, न ही अधिवक्ताओं की जमा की गई राशि की वापसी हेतु कोई निर्देश संघ द्वारा जारी किया गया। चैंबर के समर्थन के बदले नवीन भवन में चैंबर देने के लिए बैठक कभी आहूत नही की गई अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया था कि 5-6 माह पूर्व ऐसी बात सामने आई थी, परंतु ऐसी किसी आम सभा का प्रेस वार्ता में नहीं दिखाया गया। नवीन न्यायालय भवन में चैंबर अधिवक्ताओं की राशि से नहीं बनाया गया है, बल्कि शासकीय राशि से बना है, जिसके लिए अधिवक्ता संघ रीवा कोई भी चैंबर आवंटन की राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। बैठक व्यवस्था हेतु अधिवक्ताओं से ₹6,500 की मांग की जा रही थी। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन न करते हुए आवंटन हेतु कोई भी नीति/प्राकृत अधिवक्ता संघ रीवा द्वारा नहीं बनाया गया था। इसके विरोध में अधिवक्ता विजय विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 23-05-2025 को माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, रीवा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था,

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जिस पर माननीय द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 24-05-2025 को स्थगन जारी किया गया था। अधिवक्ता संघ रीवा द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद भी बैठक व्यवस्था हेतु पर्चियों का वितरण और बिना किसी नीति अनुमोदन के कार्यवाही: लगातार जारी रखी गई, जिस पर अधिवक्ता विजय विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 26-05-2025 को जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ स्थगन आवेदन पत्र दिया गया। उक्त आवेदन पत्र की प्रति अधिवक्ता संघ रीवा को भी प्रस्तुत की गई, जिसकी कार्यवाही हेतु अधिवक्ता संघ रीवा द्वारा अपने अपीलीय अधिकारी राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर को भेजा गया, जिसकी कार्यवाही में राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा एक आदेश दिनांक 25-06-2025 को पत्र क्रमांक एसबीपी/एस0/एमपी0/अपील/5916/2025 जारी कर यह दिशा निर्देश पारित किया गया कि अधिवक्ता संघ रीवा कक्षों के बंटवारे में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और बैठक व्यवस्था एवं चैंबर के आवंटन हेतु 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर चैंबर आवंटन एवं बैठक व्यवस्था हेतु पारदर्शी नीति बनाएंगे।

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दिनांक 24-06-2025 को अधिवक्ता विजय विक्रम सिंह द्वारा एक पत्र अधिवक्ता संघ रीवा के अध्यक्ष एवं सचिव को प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधिवक्ता संघ के सदस्यों सहित साधारण आम सभा की बैठक आहूत किए जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिससे एक पारदर्शी नीति बनाई जा सके। उक्त आवेदन पत्र की प्रति माननीय जिला न्यायाधीश एवं माननीय उच्च न्यायालय और राज्य अधिवक्ता परिषद को भी भेजी गई है।

 

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चैंबर आवंटन एवं बैठक व्यवस्था की कार्यवाही

: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 07-12-2017 के अनुसार बनाकर उसके संपूर्ण कफिष्ठान क़0 20 के सभी नियमों का पालन कर समस्त अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर पारदर्शी नीति बनाया जाना आवश्यक है, ताकि उक्त नीति से किसी भी अधिवक्ता के हितों का हनन ना हो सके।

 

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