Pan adhar: पैन-आधार लिंक करना है ज़रूरी नहीं किया तो होगा भारी नुकसान

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Pan adhar: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो यह ख़बर आपके लिए है! सरकार लगातार लोगों को यह काम पूरा करने के लिए कह रही है. यदि आपने समय रहते इसे नहीं करवाया, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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पैन-आधार लिंक न होने पर रुक जाएंगे ये ज़रूरी काम
यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (in-active) माना जाएगा. ऐसे में आप कई ज़रूरी काम नहीं कर पाएंगे. उदाहरण के लिए, आप न तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और न ही किसी बैंक में नया खाता खोल सकेंगे. इसलिए, जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को सक्रिय करवाएं और उसे आधार से लिंक करने के लिए आवेदन दें. पैन कार्ड के बिना आपको बैंकिंग और अन्य वित्तीय कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है.

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निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुका है और आप फिर भी इसका इस्तेमाल किसी वित्तीय कार्य में एक दस्तावेज़ के रूप में करते हैं, तो आप पर ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत यह जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है.
अभी भी समय है! क्या आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है?

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