मध्य प्रदेश

Rewa news: रीवा कलेक्टर का एक्शन लापरवाही बरतने पर तीन एएनएम निलंबित : पाँच का कटा वेतन

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Rewa news: रीवा कलेक्टर  प्रतिभा पाल ने तीन लापरवाह एएनएम को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इन एएनएम द्वारा गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच के बाद अनमोल पोर्टल पर तथ्यहीन डाटा दर्ज किया गया।

महिलाओं के रक्तचाप और हीमोग्लोबिन की जानकारी दर्ज करने में लापरवाही बरती गई। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए बीएमओ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस का संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत की गई है।

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जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार एएनएम  प्रमिला शुक्ला उप स्वास्थ्य केन्द्र कोलहाई विकासखण्ड गंगेव को निलंबित किया गया है। इनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुर कर्चुलियान निर्धारित किया गया है। इसी तरह एएनएम विमला तिवारी उप स्वास्थ्य केन्द्र लूक विकासखण्ड जवा के विरूद्ध भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। इनका मुख्यालय सिविल अस्पताल सिरमौर निर्धारित किया गया है। एएनएम श्रीमती रामरती तिवारी उप स्वास्थ्य केन्द्र जरहा को भी निलंबित किया गया है। इनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोविंदगढ़ निर्धारित किया गया है। इन सभी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं के पंजीयन और जाँच में लापरवाही बरतने तथा पोर्टल में डाटा एन्ट्री ठीक से न करने पर 5 संविदा एएनएम का 5-5 दिन का मानदेय राजसात करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने संविदा एएनएम श्रीमती सुनीता कोल एसएचसी डेल्ही, श्रीमती नीतू शुक्ला एएनएम शहरी क्षेत्र रीवा, श्रीमती शिवकांति आदिवासी एएनएम एसएचसी हरदुआ, श्रीमती आरती द्विवेदी एएनएम शहरी क्षेत्र रीवा तथा श्रीमती मधु पाण्डेय एएनएम शहरी क्षेत्र रीवा का मानदेय काटने के आदेश दिए हैं।

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