एमपी में हाईकोर्ट के आदेशों की खुले आम उड़ रही धज्जिया
रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान तहसील क्षेत्र के ग्राम बछाई निवासी आशीष तिवारी पिता स्व. श्रीनिवास तिवारी ने बताया कि मेरे गांव के निवासी कामता प्रसाद तिवारी एवं दिनेश प्रसाद तिवारी का जमीन विवाद मेरे और उनके बीच माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
इस मामले में उच्च न्यायालय ने किसी भी प्रकार के निर्माण पर स्थगन आदेश पारित किया है कि मामले के अंतिम निराकरण तक कोई भी पक्ष उक्त विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेगा, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग कामता प्रसाद एवं दिनेश प्रसाद तिवारी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं
तथा उक्त भूमि पर जबरदस्ती निर्माण कार्य करा रहे हैं। पीड़ित शिकायतकर्ता ने बताया कि विवादित भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य की शिकायत दो बार रायपुर कर्चुलियान थाने में की गई। थानेदार ने उन्हें राजस्व न्यायालय जाने को कहा।
जब वे राजस्व न्यायालय गए तो एसडीएम ने उन्हें सिविल न्यायालय जाने को कहा तथा जब वे न्यायालय गए तो न्यायालय ने उन्हें राजस्व न्यायालय जाने को कहा। संबंधित न्यायालय व थाने के चक्कर लगाते कई दिन बीत गए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और इसी बीच प्रभावशाली लोगों द्वारा जबरदस्ती निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
पीड़ित शिकायतकर्ता ने बताया कि जिस जमीन पर हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ है उस पर जबरदस्ती निर्माण कराया जा रहा है और स्थानीय प्रशासन पीड़ित की शिकायत नहीं सुन रहा है। मौके पर विवाद की स्थिति बनी हुई है और आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
आशीष तिवारी ने बताया कि जिस तरह से विपक्षी जबरदस्ती काम करा रहे हैं और गाली गलौज कर धमकी दे रहे हैं उससे संभव है कि मेरे व मेरे परिजनों के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है जिसके लिए स्थानीय राजस्व प्रशासन व पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा।