MP में लगा वाहन मेला एक गाड़ी खरीदने पर 50% छूट, रीवा सीधी वासियों के लिए सुनहरा मौका, सस्ते दाम में घर लाए गाड़िया
राज्य सरकार ने मकर संक्रांति के अवसर पर ग्वालियर व्यापार मेले में वाहन खरीद पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार को भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिली
राज्य सरकार ने मकर संक्रांति के अवसर पर ग्वालियर व्यापार मेले में वाहन खरीद पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार को भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तत्काल अधिसूचना जारी कर दी।
पिछले साल यह अधिसूचना 5 जनवरी को ही जारी हो गई थी, लेकिन इस बार इसे आने में 10 दिन अधिक लग गए। जिससे उन परिवारों में चिंता थी जो शादी के तोहफे के रूप में वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे। अब रास्ता साफ हो गया है। परिवहन विभाग के अनुसार मेले में वाहन खरीद पर छूट का लाभ मिलने में करीब चार दिन का समय लग सकता है।
ऐसे समझिए छूट का गणित
चार पहिया वाहन
• 7 लाख की फैमिली कार: आरएस27,900 की मेला छूट
• 10 लाख की कार: आरएस37,000 की मेला छूट
• 18 लाख की कार: आरएस78,248 की मेला छूट
दो पहिया वाहन
• अपाचे 160सीसी बाइक: आरएस7,000 की मेला छूट
• 80-90 हजार की बाइक: आरएस4,500-आरएस5,000 की छूट
कैसे लें ऑफर का लाभ
• ग्वालियर या मध्य प्रदेश के निवासी होना जरूरी है।
• इंदौर, भोपाल, जबलपुर और अन्य शहर के लोगों को भी फायदा मिलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन ग्वालियर का ही रहेगा। यानी वाहन की रजिस्ट्रेशन सीरीज एमपी07 रहेगी।
• यदि आप दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, तो लोकल एड्रेस प्रूफ देना होगा।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आश्वासन दिया था, जिसके बाद परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर व्यापार मेले में रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट देने का आश्वासन दिया था। इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर ने समय से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। छूट का लाभ लेने के लिए करीब 6 हजार लोगों ने अपने वाहनों की प्री-बुकिंग कराई थी, जिसमें से 50 फीसदी से ज्यादा वाहन शादियों के लिए खरीदे जाने थे। ये शादियां 16 जनवरी से 27 जनवरी के बीच होनी हैं।
अधिसूचना जारी होने में देरी के कारण इन खरीदारों की चिंता बढ़ गई थी। अब मंगलवार को मकर संक्रांति के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद प्री-बुकिंग कराने वाले व्यापारियों और ग्राहकों को राहत मिली है।
अधिसूचना आ गई है, छूट मिलने में लगेंगे तीन से चार दिन
अधिसूचना जारी होने के बाद भी छूट मिलने में तीन से चार दिन का समय लग सकता है। परिवहन विभाग के अनुसार, इसकी प्रक्रिया में अभी भी तीन से चार दिन का समय लगेगा। इसके बाद ही वाहन खरीदने पर वाहनों पर मिलने वाली छूट का लाभ मिल सकेगा।