Rewa News: रीवा सेंट्रल जेल से पैरोल पर गया कैदी फरार, जेल अधीक्षक से वापस आने का किया था वादा, अब हो रही तलाश
Rewa News: रीवा सेंट्रल जेल से पैरोल पर गए एक कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है। जेल की शर्तों के अनुसार कैदी छुट्टी से दिए गए समय पर वापस जेल नहीं लौटा, जिसके बाद जेल अधीक्षक ने कैदी को फरार घोषित
Rewa News: रीवा सेंट्रल जेल से पैरोल पर गए एक कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है। जेल की शर्तों के अनुसार कैदी छुट्टी से दिए गए समय पर वापस जेल नहीं लौटा, जिसके बाद जेल अधीक्षक ने कैदी को फरार घोषित कर उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने फिलहाल फरार कैदी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक सिंगरौली निवासी विष्णु बहादुर सिंह उर्फ पंजाब सिंह को दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जो रीवा सेंट्रल जेल में बंद था।
जेल नियमानुसार उक्त कैदी को 26 नवंबर को पैरोल पर रिहा किया गया था, जिसे 11 दिसंबर को वापस जेल लौटना था, लेकिन समय अवधि पूरी होने के बाद भी पैरोल पर गया कैदी वापस जेल नहीं लौटा।
एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि काफी देर तक इंतजार और संपर्क करने के बाद भी जब कैदी वापस जेल नहीं लौटा तो जेल अधीक्षक ने उसे फरार घोषित कर दिया और उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने फरार कैदी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और गारंटर को भी आरोपी बनाकर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
क्या होता है पैरोल, क्यों छोड़ा जाता है कैदी
पैरोल एक कैदी को जेल से रिहा करना है ताकि वह समुदाय में रह सके और काम कर सके। पैरोल पर रहते हुए, कैदी को कुछ शर्तों का पालन करना चाहिए और पैरोल बोर्ड की निगरानी में रहना चाहिए। पैरोल पर रहते हुए, कैदी अपनी सजा का बचा हुआ समय समुदाय में बिताता है। अगर कैदी पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे वापस जेल भेजा जा सकता है।