Toll tax: टोल टैक्स रिफंड स्कीम: हाइवे पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर, नितिन गडकरी का ऐलान
Toll tax New Rule: टोल टैक्स गड़बड़ी को लेकर रिफंड के नए नियम बनाए गए है। 2024 में करीब 5 लाख से अधिक ऐसे केस आए जहां यात्रियों से गलत तरीके से टोल टैक्स वसूला गया

अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं तो टोल टैक्स का दर्द आपसे बेहतर कौन जान सकता है? देश के कुछ हाईवे टोल फ्री हैं, लेकिन कई हाईवे पर टोल प्लाजा से गुजरने वाले लाखों वाहनों से टैक्स वसूला जाता है. इस टैक्स का इस्तेमाल सड़कों के रखरखाव, मरम्मत और दूसरे विकास कार्यों में किया जाता है. यानी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टोल भी जरूरी है, लेकिन क्या हो अगर ये टोल टैक्स एक से ज्यादा बार कट जाए या किसी तकनीकी गलती की वजह से आपको ज्यादा टैक्स देना पड़े. जब भी ऐसा होता है तो लोगों की जेब पर इसका असर पड़ता है, लेकिन अब सरकार इन गलतियों का असर आपकी जेब पर नहीं पड़ने देगी. कैसे, हम आपको इस खबर में समझाते हैं.
साल 2024 में सरकार ने टोल गेट पर गलती से टैक्स वसूले जाने के करीब 12,55,000 मामलों में रिफंड जारी किया है. जी हां, ये आम लोगों से जुड़ी एक बड़ी खबर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं. आजकल टोल पर फास्ट टैग से पैसे अपने आप कट जाते हैं. लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं जैसे कभी-कभी टोल दो बार कट जाता है, कभी वाहन के टोल से गुजरने से पहले ही पैसे कट जाते हैं, कभी वाहन के तय रूट या कैटेगरी से ज्यादा टैक्स वसूला जाता है, कभी तकनीकी खराबी की वजह से वाहन से ज्यादा चार्ज ले लिया जाता है, कभी टोल ऑपरेटरों की गलत एंट्री की वजह से पैसे कट जाते हैं।
नितिन गडकरी ने की थी रिफंड की घोषणा
गलत टोल वसूली के मामले में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 मार्च को लोकसभा में कहा कि अगर टोल एजेंसियां गलत टोल वसूली के लिए जिम्मेदार पाई जाती हैं तो टोल संग्रहकर्ता पर गलत टोल वसूली की राशि का 10,500 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC) कार्यक्रम की CCH सेवाएं प्रदान करता है, ने वर्ष 2024 में 410 करोड़ फास्ट टैग लेनदेन को कवर करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि गलत टोल कलेक्शन के मामलों में अब तक संबंधित एजेंसियों पर ₹1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया जा चुका है. 2024 में 12.55 लाख मामलों में रिफंड भी किया गया है. लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गलत टोल कटौती के कुल मामलों में से सबसे ज्यादा मामले टोल गणना की गलतियों के थे.
पिछले साल इतने लाख मामले आए
2024 में ऐसे 5 लाख से ज्यादा मामलों में रिफंड किया गया. इसके अलावा 4450 मामले फास्ट टैग यूजर्स द्वारा ट्रांजेक्शन को न पहचानने के थे. 12,36,000 मामले डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन के थे. 12,25,000 मामलों में रिटर्न जर्नी का लाभ नहीं दिया गया और 47,000 मामलों में दूसरे तरीके से भुगतान किया गया. अब बड़ा सवाल यह है कि अगर आपका टोल एक से ज्यादा बार कटा है तो आपको इतनी रकम चुकाने की क्या जरूरत है? रिफंड कैसे पाएं रिफंड के लिए आपको कहां शिकायत करनी होगी और आप अपनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं
रिफंड पाने के लिए ऐसे करें अप्लाई
तो आपको बता दें कि अगर आपके फास्ट अकाउंट से गलती से पैसे कट गए हैं तो आप रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।इसके लिए आप या तो टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल कर सकते हैं या फिर ihmcl.com पर गलत कटौती का ईमेल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, इसका दूसरा तरीका भी है, यानी अगर डबल पैसे कटते हैं तो आप उस बैंक के कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं जिससे आपने फास्ट टैग खरीदा है। सेंटर आपको बताए कि फास्ट टैग से डबल टोल टैक्स काटा गया है। बैंक आपकी शिकायत दर्ज करेगा और जरूरी जांच के बाद डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन का पैसा आपके फास्ट टैग अकाउंट में वापस कर देगा। अगर आपको तय अवधि में रिफंड नहीं मिलता है तो आपको तुरंत बैंक के कस्टमर केयर सेंटर पर कॉल करके इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए।