Satna News: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का एक्शन, जिले के 3 पैथालॉजी बंद करने के जारी किए आदेश
Satna News: बिना पंजीयन संचालित हो रही अवैध 3 पैथालॉजी बंद करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश
Satna News: सतना 27 नवम्बर 2024/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना डॉ. एलके तिवारी ने सतना शहर में बिना पंजीयन संचालित 3 अवैध पैथालाजियों को बंद करने के आदेश दिये हैं। जांच के दौरान पाया गया कि विंध्य पैथालाजी लैब बस स्टैण्ड सतना, कृष्णा पैथालॉजी भरहुत नगर एवं सत्यम पैथालाजी सिंधी कैम्प सतना का संचालन रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन)
अधिनियम 1973 के तहत पंजीयन प्राप्त किये बिना ही किया जा रहा है जबकि अधिनियम की धारा 4 और 5 के अंतर्गत नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथालाजी लैब का पंजीयन अनिवार्य किया गया है। अधिनियम 3 के तहत कोई भी मान्य चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा अर्हताधारी व्यक्ति ही पंजीकृत होकर पैथालॉजी खोल सकता है।
सभी तीनों अवैध रूप से संचालित पैथालाजी तत्काल बंद कर सीएमएचओ को अवगत कराने और पैथालाजी का भविष्य में संचालन रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के तहत पंजीयन कराकर ही किये जाने की चेतावनी दी गई है।