Rewa news: भ्रष्टाचारी सचिव को जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारी दे रहे संरक्षण, सौरभ सोंनबड़े के जाते ही भ्रष्टाचार शुरू
धारा 40/ 92 की कार्रवाई के बाद भी दे दिया गया ग्राम पंचायत छिरेहटा का अतिरिक्त प्रभार जिला पंचायत के अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर उठ रहे सवाल

सचिवीय पदस्थापना में चूक, भ्रष्टाचारियों की नहीं मिटेगी भूख। जनपद पंचायतों से प्राप्त संशोधित पत्रों की अनदेखी कर ग्राम पंचायतों में की जाती है भ्रष्टाचारियों की नियुक्ति।
मामला मध्य प्रदेश रीवा जिले के कार्यालय जिला पंचायत रीवा अंतर्गत जनपद पंचायत रीवा में पदस्थ भ्रष्टाचारी सचिव की पदस्थापना का है, जहां भ्रष्टाचारी सचिव के ऊपर मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम की धारा40एवं धारा 92 के प्रावधानों के तहत जांच उपरांत निलंबन एवं वसूली की कार्यवाही लंबित है,
उस भ्रष्टाचारी सचिव को ही म0प्र0पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम की धारा 69(1) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर ग्राम पंचायत का अतिरिक्त सचिवीय/वित्तीय प्रभार सौंप दिया गया। सूत्रों मि माने तो कार्यालय जिला पंचायत रीवा जिला रीवा के संबंधित शाखाओं में बैठे बाबू इन मौकों का फायदा उठाकर अपनी जेबें गरम कर रहें हैं।
मामला जनपद पंचायत रीवा के संशोधित पत्र व कार्यालय जिला पंचायत रीवा द्वारा जारी आदेश से संबंधित है कार्यालय जनपद पंचायत रीवा द्वारा पत्र क्रमांक 2126/स्था0/ज0प0/2025 दिनांक 27/01/2025 को संशोधित पत्र के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय जिला पंचायत रीवा को भेजा गया जिसमें कार्यालय जिला पंचायत द्वारा दिनांक 19/02/2025 को पत्र क्रमांक 96106 के माध्यम से मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69(1)के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गैवीलाल कोल सचिव जनपद पंचायत रीवा को ग्राम पंचायत छिरेहटा का अतिरिक्त सचिवीय/वित्तीय प्रभार सौंप दिया गया।
जबकि ग्राम पंचायत सकरवट के ग्राम बनकुइयां में स्वीकृत सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण घोटाले के जांच प्रतिवेदन में सरपंच एवं सचिव गैवीलाल के कथन के साथ बैंक स्टेटमेंट भी संलग्न है। बावजूद इसके कार्यालय जिला पंचायत रीवा द्वारा उक्त भ्रष्टाचारी सचिव को अन्य पंचायत का सचिव एवं वित्तीय प्रभार सोपा गया है जिससे पुनः भ्रष्टाचार होना आम है। कार्यालय जनपद पंचायत रीवा जिला रीवा द्वारा पत्र क्रमांक 2564/एसबीएम/ज0प0/2025 रीवा दिनांक 07/03/2025 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को स्वीकृत सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण घोटाले में कार्यालय जिला पंचायत रीवा का संदर्भित प्रशासकीय स्वीकृत आदेश क्रमांक 1326/एसबीएम/फेस 2/जि0पं0/2021 रीवा दिनांक 01.12.2021 के माध्यम से शासकीय राशि आहरण के उपरांत 3 वर्ष की अवधि कालातीत होने के बाद भी इनके द्वारा शासकीय राशि वापस नहीं की जा सकी जिस कारण कार्यालय जनपद पंचायत रीवा जिला रीवा द्वारा सरपंच श्री विष्णु वर्मा एवं तत्कालीन सचिव गैवीलाल कोल के द्वारा शासकीय राशि का गवन किए जाने के संबंध में संबंधितों के विरुद्ध धारा 40 एवं धारा 92 की कार्यवाही तथा सचिव गैवीलाल कोल तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत सकरवट एवं वर्तमान पद स्थापना सचिव ग्राम पंचायत छिरेहटा के विरुद्ध वसूली एवं निलंबन कार्यवाही का प्रस्ताव अनुशंसा सहित वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया लेकिन आज दिनांक तक उक्त के संबंध में कोई भी कार्यवाही संबंधित वरिष्ठ कार्यालय द्वारा नहीं की गई ।
जिससे स्पष्ट है कि जनता से कर के रूप में वसूले गए पैसों का दुरुपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी व कर्मचारी स्वतंत्र है। कागजों पर कार्यवाही की औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएगी और पुनः भ्रष्टाचार करने के लिए खुली छूट दे दी जाएगी। देखना है यह भी होगा की और कितने दिन तक और किन-किन पंचायत में भ्रष्टाचारी सचिव को वित्तीय प्रभार प्राप्त होता है क्योंकि ग्राम पंचायत छिरेहटा में पदस्थ होते ही सचिव ने अपना खेल प्रारंभ कर दिया है जो तत्काल जांच का विषय है।