रीवा में नरवाई जलाना पड़ा महंगा: किसानों पर लगा 1.41 लाख से अधिक जुर्माना
रीवा जिले में खेतों की नरवाई जलाना पड़ा महंगा, प्रशासन ने लगाए 1.41 लाख रुपये से अधिक जुर्माने, किसानों को दी चेतावनी—नरवाई जलाना है कानूनन अपराध

रीवा जिले में खेतों की नरवाई (फसल के अवशेष) जलाना अब किसानों को भारी पड़ रहा है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा जिले में नरवाई जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है, और इस नियम के उल्लंघन पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।
अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने जानकारी दी कि अब तक नरवाई जलाने के मामलों में कुल 1,41,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। विभिन्न तहसीलों में लगाए गए जुर्मानों का विवरण इस प्रकार है:
तहसील त्योंथर: ₹32,500
तहसील जवा: ₹35,000
तहसील सेमरिया: ₹47,500
तहसील सिरमौर: ₹25,000
तहसील गुढ़: ₹1,500
इसके अलावा, तहसील हुजूर में एक किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि रायपुर कर्चुलियान और मनगवां तहसीलों में किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं। यदि निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं दिया गया, तो इन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी हाल में खेतों की नरवाई न जलाएं। इससे जहां जमीन की उपजाऊ शक्ति घटती है, वहीं आगजनी की घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है।
सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी घटनाओं की जानकारी मिलते ही कृषि विभाग के कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार करें और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करें।
सरकार की सख्ती का संदेश साफ है – पर्यावरण की सुरक्षा और कृषि भूमि की उर्वरता बचाने के लिए नरवाई जलाना बंद करना ही होगा।