Rewa News: रीवा जिले में 11 सितंबर को इन क्षेत्रों में शराब पर प्रतिबंध लग गया है, शराब प्रेमियों के लिए यह एक बुरी खबर है उपचुनाव के लिए यह फ़ैसला लिया गया है।

Rewa News रीवा में नगरीय निकायों और पंचायत राज्य संस्थाओं के खाली पदों के लिए 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 5 और नगर परिषद सिरमौर के वार्ड क्रमांक 4 से सुबह 7:00 से शाम 5:00 बजे तक मतदान कराया जाएगा।

निर्वाचन के दौरान क्रिटिकल घटनाओं की वीडियो ग्राफी कराई जाएगी उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेया गोखले ने बताया है कि, निर्वाचन के लिए तैनात सभी रिटर्निंग ऑफिसर एक-एक वीडियो ग्राफर कैमरा और अन्य आवश्यक सामग्री के साथ मौजूद रहेंगे।

Rewa News 48 घंटे शराब रहेंगी बंद

रीवा कलेक्टर IAS प्रतिभा पाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्दोषों के मुताबिक जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है वहां मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री बंद हो जाएगी, मतदान पूरा होने तक बिक्री बंद रहेगी।

मतदान क्षेत्रों के तीन किलोमीटर की परिधि की शराब दुकानें 48 घंटे पहले से बंद रखी जाएंगी, इसी तरह जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के वार्डों में 11 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी को जिसके लिए जरूरी निर्देश दिए हैं।

मतदान वाली जगहों पर नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत 11 सितम्बर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मतदान वाले इलाके के काम करने वाले लोगों को भी कम से कम दो घंटे का अवकाश दिया जाएगा। ताकि वे अपने मत का प्रयोग कर सके। Rewa News

मतदान में उपयोग की जाने वाली ईव्हीएम मशीनें मतदान के बाद निर्धारित स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी। जिसके लिए शासकीय पॉलिटेक्निक कालेज रीवा, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिरमौर और जनपद पंचायत कार्यालय जवा में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले ने बताया कि तीनों स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा बल भी तैनात रहेगा,ताकि कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो।