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Rewa news: छेड़छाड़ POCSO और SC/ST एक्ट के मामले में आरोपी रीवा कोर्ट से बरी अधिवक्ता विक्रम सिंह की मेहनत लाई रंग निर्दोष को मिला न्याय, न्यायपालिका पर बढ़ा भरोसा

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रीवा: छेड़छाड़ POCSO और SC/ST एक्ट के तहत आरोपी बरी मऊगंज थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 43/2025 के आरोपी सलीम खान को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। सलीम खान पर घर में घुसकर नाबालिग पीड़िता से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप था।
यह मामला पॉक्सो अधिनियम और अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।

विचारण के बाद, न्यायालय ने सलीम खान को निर्दोष पाया और दोषमुक्त करने का निर्णय दिया।
आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम सिंह और उनके सहयोगी कृष्नेंद्र सिंह ने पैरवी की।

अधिवक्ता विक्रम सिंह विसेन ने बताया कि मऊगंज थाना के चर्चित अपराध क्रमांक 43/2025 के आरोपी सलीम खान को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इस मामले में, सलीम खान पर एक नाबालिग पीड़िता के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने का गंभीर आरोप था।
अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, यह घटना मऊगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी।
लंबी विचार प्रक्रिया के बाद, न्यायालय ने साक्ष्यों और तथ्यों का गहन विश्लेषण किया और पाया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए। इस आधार पर, माननीय न्यायालय ने सलीम खान को सम्मानजनक दोषमुक्ति प्रदान की।
आरोपी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम सिंह और सहयोगी अधिवक्ता कृष्नेंद्र सिंह ने किया, जिनकी कुशल पैरवी ने यह निर्णय संभव बनाया। यह फैसला न्यायपालिका में आम जनता के विश्वास को और मजबूत करता है।

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