Rewa News: खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती के चलते जिले भर में प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थों की जांच की गई। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार कई दुकानों और होटलों के नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए, नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। इन मामलों की सुनवाई के बाद अपर जिला दंडाधिकारी न्यायालय ने दोषी प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया।

हालांकि, कई दुकानदारों ने अब तक यह जुर्माना नहीं चुकाया है, जिससे प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। यदि तीन दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है, तो 11 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे और प्रतिष्ठान बंद करने की कार्रवाई होगी।

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किन प्रतिष्ठानों पर होगी कार्रवाई?

खाद्य एवं औषधि प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव शुक्ला ने बताया कि निम्नलिखित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है।

✅ होटल चंद्रलोक रेजिडेंसी (चोरहटा) – मालिक सतनाम सिंह (₹1 लाख)

✅ पसंद बेकरी (घोघर) – संचालक राकेश लखवानी (₹1 लाख)

✅ बसंत डेयरी (यूनिवर्सिटी रोड, रीवा) – संचालक बसंतलाल यादव (₹1 लाख)

✅ कविता मेडिकल एजेंसी (रमागोविंद पैलेस) – संचालक रमेश कुमार त्रिपाठी (₹1.5 लाख)

✅ राल्ही ढाबा (गढ़) – संचालक विजय कुमार मिश्रा (₹50 हजार)

✅ मुख्यमंत्री दीनदयाल रसोई केंद्र (अस्पताल चौराहा) – संचालक कौशलेश मिश्रा (₹50 हजार)

✅ आन्या एक्वा एसोसिएट (जेपी मोड़) – संचालक पुष्पराज सिंह (₹50 हजार)

✅ मुक्ति सिकदार राय (नया बस स्टैंड) – (₹13 हजार)

✅ किराना स्टोर (रायपुर कर्चुलियान) – मालिक देवमणि साहू (₹35 हजार)

✅ दुर्गेश गुप्ता (वार्ड नंबर 11, गुढ़) – (₹25 हजार)

✅ कृष्णा डेयरी (एसएफ चौराहा) – संचालक ओमप्रकाश यादव

प्रशासन का सख्त संदेश

अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि तीन दिनों के भीतर सभी प्रतिष्ठान जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे और प्रतिष्ठान सील कर दिए जाएंगे।

खाद्य सुरक्षा विभाग का यह कदम आम जनता को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।