Old pension scheme: पुरानी पेंशन योजना को लेकर आई बड़ी अपडेट,इस शर्त के साथ रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन में हुई बढ़ोतरी
Old pension scheme: पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा इस बाबत 18 अक्तूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है ! पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, केंद्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम, 1972 के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियों के निर्माण के …

Old pension scheme: पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा इस बाबत 18 अक्तूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है ! पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, केंद्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम, 1972 के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए नोडल विभाग है,तो आइए जानतें हैं।
पुरानी पेंशन योजना पर आया अपडेट। पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी निकालकर सामने आ रही है। भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में 20 से 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्लान तैयार कर लिया है।
अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता पाने के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों को आयु की शर्त पूरी करनी होगी। अगर वे अस्सी साल से 85 वर्ष की आयु के बीच में हैं, तो उनकी बेसिक पेंशन में बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी उन्हें बीस फीसदी अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता मिलेगा।
एक तय आयु पार करने के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन में बतौर अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ते में, 100 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
पुरानी पेंशन योजना वालों को होगा फायदा
पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा इस बाबत 18 अक्तूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग,केंद्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम, 1972 के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए नोडल विभाग है।
केंद्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम, 2021 के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन देने के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं ! सीसीएस ( पेंशन ) नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, सीसीएस ( पेंशन ) नियम 1972 के पूर्ववर्ती नियम 49 ( 2-ए )।
OPS पेंशन लेने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में हुई बढ़ोतरी
80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद या इससे ऊपर के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों द्वारा, नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन या अनुकंपा भत्ते के अलावा उन्हें अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा,अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता, उस कैलेंडर माह के पहले दिन से दिया जाएगा, जिसमें वह देय होगा।
उदाहरण के लिए, 20 अगस्त, 1942 को जन्मा एक पेंशन भोगी पहली अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होगा ! 1 अगस्त, 1942 को जन्मा एक पेंशन भोगी भी 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होगा, केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों और पेंशन वितरण प्राधिकरणों/बैंकों से अनुरोध किया है।
नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल कहते हैं,भारत सरकार द्वारा यह फार्मूला सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 2021 के आधार पर तय किया गया है ! उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया है कि इस नियम का लाभ भारत सरकार के नेशनल पेंशन सिस्टम अमेंडमेंट एक्ट 2021 (सीसीएस रूल्स 1972) के अंतर्गत आच्छादित डेथ और डिसेबिलिटी के केस में विकल्प 1 का चयन करने वालों को भी दिया जाए।