MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है जिसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारी महाकुंभ के दौरान संगम स्नान के लिए प्रयागराज नहीं जा सकेंगे। यह फैसला खासकर शिक्षा विभाग में लागू किया गया है, क्योंकि इस समय राज्य में मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं।

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राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम (एस्मा) लागू किया है, जो 24 फरवरी से शुरू हो रही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया फैसले के तहत कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है।

एस्मा लागू होने का कारण और अवधि

मध्य प्रदेश सरकार ने 15 फरवरी से 15 मई तक के लिए एस्मा (आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम) लागू किया है। यह फैसला खासकर 24 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया है।

सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया है, जिसके चलते शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को कोई छुट्टी मंजूर नहीं होगी। इस आदेश के तहत कर्मचारियों को छुट्टी लेने की अनुमति नहीं होगी और खासकर उन कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी जाएगी जो महाकुंभ में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे थे।

शिक्षकों की छुट्टी पर रोक भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) एनके अहिरवार के मुताबिक बोर्ड परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और स्कूलों में परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं। इसलिए शिक्षकों को छुट्टी लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को छुट्टी न देने के संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिए थे।

इसके अलावा एस्मा लागू होने के बाद अब कोई भी शिक्षक, कर्मचारी या अधिकारी हड़ताल या विरोध प्रदर्शन करने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि एस्मा के तहत ऐसी किसी भी गतिविधि पर रोक है। एस्मा का असर एस्मा लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों को न सिर्फ छुट्टी लेने में दिक्कत होगी।

बल्कि वे किसी भी तरह के प्रदर्शन या हड़ताल में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। यह कदम खास तौर पर बोर्ड परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करने और छात्रों की परीक्षा में किसी भी तरह की बाधा न आए, इसके लिए उठाया गया है।