MP News: मध्यप्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा टैक्स स्लैब का लाभ,बचेंगे 10 से 17 हजार रुपए,जानिए कैसे होगा फायदा
MP News: मध्य प्रदेश की सरकारी और निजी क्षेत्र में करीब 7 लाख कर्मचारियों को केंद्रीय बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाने से सीधा लाभ होने वाला है। अब 8 लख रुपए तक की वार्षिक आय पर कर नहीं देना होगा।₹15 लाख तक की आय वालों को भी 17500 का लाभ होने वाला है। …

MP News: मध्य प्रदेश की सरकारी और निजी क्षेत्र में करीब 7 लाख कर्मचारियों को केंद्रीय बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाने से सीधा लाभ होने वाला है। अब 8 लख रुपए तक की वार्षिक आय पर कर नहीं देना होगा।₹15 लाख तक की आय वालों को भी 17500 का लाभ होने वाला है। केंद्रीय बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाने से प्रदेश के सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है।
केंद्रीय बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाने से प्रदेश के सरकारी और निजी क्षेत्र के लगभग 7 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पौने आठ लाख रुपये तक वार्षिक आय पर उन्हें आयकर नहीं देना होगा, वहीं, इससे अधिक 10 लाख रुपये तक आय होने पर अब नए टैक्स स्लैब के अनुसार उन्हें 50 हजार रुपये आयकर देना होगा।
आपको बता दें कि पुराने स्लैब में उन्हें इतनी आय पर 60 हजार रुपये देना पड़ रहा था। यानी, 10 हजार रुपये का लाभ होगा। या यू कह दे कि अधिकारी कर्मचारियों को ₹10000 तक का सीधा लाभ मिल सकता है। इससे जुड़ी हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं इसलिए खबर को अंत तक ध्यान से जरूर पढ़ें।

MP News 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ
मध्य प्रदेश में 8000 प्रथम श्रेणी, 38000 द्वितीय श्रेणी अधिकारी और चार लाख 84 हजार तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में लगभग 80 प्रतिशत की वार्षिक आय पौने आठ लाख रुपये से ₹11 लाख के बीच है। उन्हें 10 से 12 हजार रुपये का लाभ होगा।
MP News के मुताबिक जिनकी वार्षिक आय 15 लख रुपए हैं उन्हें पहले की तुलना में 17500 का लाभ मिलेगा जब तक पुराना रिज्यूम बंद नहीं होता तो कर देने वालों को यह भी आकलन करना होगा, कि उसे अधिक लाभ पुराने में है या नए में हैं यह आपकी जिम्मेदारी है।

MP News 15 लाख की वार्षिक आय वालों को 17 हजार से अधिक लाभ
जिला अधिकारी कर्मचारियों की वार्षिक आय 15 लख रुपए हैं उन्हें 17500 तक का लाभ हो सकता है 1 अप्रैल 2024 से लागू वर्तमान दलों में 5 लाख तक की आयकर मुक्ति थी। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50000 था यानी 5:30 लख रुपए की वार्षिक आय पर टैक्स फ्री था।
बजट 2024 में नए प्रावधान के अनुसार 7 लख रुपए की छूट और 75000 का स्टैंडर्ड डिटेक्शन मिलकर पौने आठ लाख रुपए की छूट मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 हजार सरकारी कर्मचारी इससे टैक्स देने से बच जाएंगे।
MP News वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दी जानकारी
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया है कि, सिंघाई आरोग्य की रिपोर्ट मिल गई है। जिसका परीक्षण कर शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा और इससे प्रदेश के कर्मचारियों को सालों से चल रही वेतन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।

MP News वेतन विसंगति होगी खत्म
मध्य प्रदेश में सोनोग्राफर की भर्ती की प्रक्रिया और योग्यता एक जैसी होती है लेकिन 1 जनवरी 1996 से मंत्रालय में इस संवर्ग की कर्मचारियों को ज्यादा वेतन मार दिया जाता है, और इसके अलावा यदि बात की जाए विभाग अध्यक्ष और कलेक्टर ऑफिस के कर्मचारियों की है तो यह काम करने वाले स्टेनोग्राफर का वेतन कम है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लंबे समय से माफ कर रहे थे की समान पद के आधार पर समान वेतन उनको मिलना चाहिए उदाहरण के लिए, मंत्रालयों, पुलिस मुख्यालय और विधि विभाग में काम करने वाले स्टेनोग्राफर को 5500-9000 रुपए का वेतनमान मिलता है।
लेकिन जिलों की कलेक्ट्रेट और अन्य विभाग में काम करने वाले स्टेनोग्राफर को 4500-7000 रुपए का वेतनमान मिलता है, जबकि दोनों जगह पद और काम समान है लेकिन वेतनमान में काफी अंतर है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर पद समान है तो वेतन भी समान होना चाहिए यह मन काफी समय से उठ रही है।