MP Government News: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था में एक अहम बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब पंचायतों और जनपदों के कर्मचारियों को उनके वेतन की राशि अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी के जरिए दी जाएगी। यह नया नियम 20 जनवरी 2025 से लागू होगा और इसके जरिए पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी।

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वेतन भुगतान के लिए स्टांप ड्यूटी का उपयोग मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 75 के तहत एक प्रतिशत तक अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी लगाने का आदेश जारी किया है। अब इस राशि का उपयोग पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन,भत्ते और मानदेय के भुगतान में किया जाएगा।

इस योजना के तहत अतिरिक्त राशि का उपयोग गांव के विकास कार्यों के लिए भी किया जाएगा। जनवरी से लागू होगा नया नियम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह नया नियम 20 जनवरी 2025 से लागू होगा। इस अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी की राशि से पंचायतों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

इसके बाद जो राशि बचेगी, उसे गांव के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। यह राशि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पंचायतों को भेजी जाएगी और जनसंख्या के आधार पर इस राशि का वितरण किया जाएगा।

इस नए आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों, सचिवों और जनपद पंचायतों के अधिकारियों को अब अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी से वेतन और मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इस व्यवस्था से पंचायतों के विकास को बढ़ावा मिलने के साथ ही पंचायतों के कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिलेगी।