MP Crime News: विंध्य में इस वारदात से दहला दिल, शहडोल 69 वर्षीय बुजुर्ग ने किया नाबालिक से दुष्कर्म,10 दिन में ये दूसरी घटना!
MP Crime News: 69 साल की बुजुर्ग ने नाबालिक से जंगल में ले जाकर किया दुष्कर्म, हैवानियत करने के बाद बच्ची को जंगल में छोड़ भाग गया आरोपी। MP Crime News विंध्य के शहडोल जिले में 69 साल के बुजुर्ग की हैवानियत का मामला सामने आया है जो चौंका देने वाला है। आप है कि …

MP Crime News: 69 साल की बुजुर्ग ने नाबालिक से जंगल में ले जाकर किया दुष्कर्म, हैवानियत करने के बाद बच्ची को जंगल में छोड़ भाग गया आरोपी।
MP Crime News विंध्य के शहडोल जिले में 69 साल के बुजुर्ग की हैवानियत का मामला सामने आया है जो चौंका देने वाला है। आप है कि बुजुर्ग ने नाबालिक अपने साथ जंगल ले गया घटना को अंजाम दिया है, नाबालिक बच्ची बुजुर्ग झांसे में आ गई, आरोपी वाला फुसला कर नाबालिक को जंगल में ले गया और दुष्कर्म किया।
जंगल में वारदात को अंजाम देने के बाद बुजुर्ग आरोपी नाबालिक के छोड़कर भाग गया, बच्ची ने घर पहुंच कर परिजनों को आपबीती सुनाई जानकारी लगने के बाद परिजनों को पैरों तले जमीन खिसक गई बच्ची को लेकर फौरन थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, घटना की जानकारी लगने पर लोग आपको सूचित हो गए लोगों ने थाने का घेराव पर प्रदर्शन शुरू किया प्रदर्शनकारी आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग की है।
आपको बता दें कि शहडोल में 10 दिन पहले ही एक आदिवासी यूपी के साथ जिंदगी की घटना सामने आई थी, बुढार थाना प्रभारी संजय जायसवाल के अनुसार आरोपी सौारभ उर्फ रवि तिवारी झांसा देकर 26 वर्षीय युवती के साथ 2021 से लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा।
पीड़िता को आरोपी जबलपुर, भोपाल, सागर और बिलासपुर ले जाता था आरोपी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल भी करता था। इधर राजधानी भोपाल में बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है, पुलिस कमिश्रर हरिनारायण मिश्रा ने नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 को लागू कर दिया है।

अब भोपाल के होटल, लॉम्ज, धर्मशाला, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस में ठहरने वालों की जानकारी पुलिस प्रशासन को देना जरूरी हो गया है. पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी फरमान में कहा गया है कि घरों में काम करने वाले नौकर, छात्रावास में रह रहे छात्राओं और अन्य निवास की जगहों पर रहने वाले लोगों की जानकारी नहीं देने पर नए कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी।