MP Atithi shikshak: उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में DPI के द्वारा बताया गया कि मप्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1 दिसंबर 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के समय शिक्षक चयन परीक्षा के जरिए से शिक्षक भर्ती के प्राविधान है।

मध्य प्रदेश के करीब 70,000 गेस्ट शिक्षक नियमित नहीं होंगे इस संबंध में लोक शिक्षण संचनालय (DPI) ने हाई कोर्ट के निर्देश पर अतिथि शिक्षकों के नियमित करने की याचिका को निराकरण करते हुए अलग-अलग आदेश जारी किए. हाल ही में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के बयान से चारों तरफ हड़कंप मचा था। अब स्कूल शिक्षा विभाग में सिर्फ मेहमान बन कर रह गए है। विभाग ने यह निर्धारित किया है कि अब प्रदेश के गेस्ट शिक्षकों को नियमितीकरण नहीं किया जाएगा सिर्फ सीधी भर्ती में 25 फ़ीसदी ही आरक्षण के प्रावधान दिए जाएंगे

राज्य के सरकारी विद्यालयों में 70000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं इन पदों पर अतिथि टीचर कार्य करते हैं जिसको लेकर कई अतिथि शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर नियमित करने की मांग की थी और अतिथि शिक्षकों का कहना था कि वह शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है तथा डीएड-बीएड भी है।

करीब 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक इन शिक्षकों का पढ़ाने का अनुभव है, जबकि अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है इस आधार पर मध्य प्रदेश में भी नियमित किया जाए हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं।