निर्देशित किया जाता है कि समस्त शासकीय सेवक अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में जैसे स्वयं के परिवार में विवाह, बच्चे का जन्म एवं पालन-पोषण, गम्भीर बीमारी, दुर्घटना, स्वयं के परिवार में अप्रत्याशित घटना आदि के कारण अवकाश जिला स्तर पर कलेक्टर एवं राज्य स्तर पर विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा स्वीकृत/अनुमति दी जा सकेगी। उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों के शासकीय सेवकों के अवकाश आवेदन पत्र केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही सक्षम स्तर से स्वीकृत किये जा सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

मध्य प्रदेश शासन ने 14 तरह के निर्देश दिए है.

1. आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत सभी अस्पतालों में सभी प्रकार की आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां एवं उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। स्टाफ सहित डॉक्टर मौजूद रहें तथा ब्लड बैंक में सभी ग्रुप का रक्त पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। साथ ही विभिन्न अस्पतालों एवं विद्यालयों के बीच अस्थायी आवास व्यवस्था की जा सके। वहां जनरेटर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

2. सोशल मीडिया पर पूर्ण निगरानी रखे तथा देश के विरूद्ध भड़‌काउ पोस्ट अथवा सामग्री पर तुरंत कानूनी कार्यवाही करें, जिससे कि प्रदेश में माहौल खराब न हो। इस हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

3. जिला प्रशासन सुनिश्चित करें कि आपात स्थिति में जिलों में पर्याप्त खादय सामग्री, पेट्रोल-डीजल, घरेलू गैस इत्यादि उपलब्ध रहें। लोग खादय सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का अनावश्यक भण्डारण नहीं करें।

4. लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि आपात स्थिति में पेयजल की पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध रहे।

5. जिलों के अति संवेदनशील स्थलों की सूची को अद्यतन करें। जिसमें अस्पताल, पावर प्लांट, तेल एवं गैस के डिपो, धार्मिक स्थल, भारत सरकार के संस्थान की जानकारी अद्यतन कर रखी जाए।

6. जिलों में ग्राम एवं पंचायत स्तर पर नागरिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जावे जिससे लोगों में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना बनी रहे।

7. अग्निशमन सेवाओं को सकिय रखा जाए। इस हेतु उपकरणों की जांच इत्यादि कर ली जाए।

8. संचार सेवाओं को सुचारू बनाया जाए। इस हेतु दूरसंचार कंपनियों के साथ समन्वय करें।

9. पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पर्याप्त संख्या में चालू स्थिति में रखा जाए।

10. आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल एवं चेतावनी के परिप्रेक्ष्य में शहरों में सायरन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस हेतु स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आवश्यक समन्वय कर व्यवस्था सुनिश्चित करें।

11. आपदा की स्थिति में गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय सेवा योजना और एन०सी०सी० और सिविल स्वयं सेवकों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे ताकि राहत एवं बचाव कार्य में प्रभावी सहयोग मिल सकें।

12. उद्योगों में उत्पादन सुचारू रूप से जारी रखा जाए। उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

13. लोक निर्माण विभाग सडकें, पुलों की देखभाल एवं सुरक्षा सुनिश्चित करें।

14. उर्जा विभाग विद्युत प्रदाय की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

इन विभागों के अधिकारियों को नहीं मिलेगा अवकाश

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

2. गृह विभाग

3. ऊर्जा विभाग

4. नगरीय विकास एवं आवास विभाग

5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

7. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

8. लोक निर्माण विभाग

9. राजस्व विभाग

10. सामान्य प्रशासन विभाग

11. जल संसाधन विभाग

12. नर्मदा घाटी विकास विभाग

13. परिवहन विभाग

शासन ने क्यों लिया ऐसा फैसला

दरअसल, 7 मई से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद जंग का रूप ले चुकी है. ऐसे में देश के सभी राज्यों ने कई तरह के नियम और गाइडलाइन बनाए है. भारत और पाकिस्तान की जंग छिड़ चुकी है. भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारत सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वह अलग-अलग तरीकों से अलर्ट पर रहे। जिस कारण मध्य प्रदेश सरकार ने भी शासन को निर्देश दिए है.