मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों के लिए खुला सीएम मोहन यादव का पिटारा, कर दी वृद्धि कि घोषणा अब बढ़कर आयेगा वेतन
मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख शासकीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर दी है. जिनके पारित में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख शासकीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर दी है. जिनके पारित में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के बाद अब एमपी के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर 25 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा. इस आदेश के मुताबिक बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान जून महीने के वेतन के साथ किया जाएगा एवं एरियर की राशि पांच किस्तों में दी जाएगी
एमपी के शासकीय कर्मचारी का वेतन खाते में अगले महीने यानी जून से अधिक राशि आएगी, उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि के वजह हुआ है, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता मांग पर मोहर लग गई है.
DA Hike , MP में वित्त विभाग के आदेश जारी
सीएम मोहन यादव के निर्देश और कैबिनेट बैठक की स्वीकृति के बाद आज यानी बुधवार को वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, आपको जानकारी देते चले की 1 जनवरी 2024 (भुगतान माह फरवरी, 2024) से सातवें वेतनमान अंतर्गत महंगाई भत्ता 50% स्वीकृत भुगतान किया जा रहा है। जिसमें वृद्धि हुई है.
50 से 55% हुआ महंगाई भत्ता
मध्य प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2024 से बढ़कर 50% हुए महंगाई भत्ते में गवर्नमेंट ने 3% की वृद्धि कर दी है जो बढ़कर 53% हो गया है. 1 जनवरी 2025 भुगतान माह फरवरी 2025 से 53% महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है इससे 55% हो गया है. अब कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा
एक साथ हुई 5% की वृद्धि
महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद इसकी दर 1 जुलाई 2024 से 53% एवं 1 जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत हो जाएगी. जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को इसका लाभ 1 मई 2025 से मिलना शुरू होगा। जिसका भुगतान जून महीने के वेतन के साथ होगा।
5 किस्तों में होगा भुगतान
आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 के एरियर राशि का भुगतान पांच किस्तों में क्रमशः जून, जुलाई ,अगस्त ,सितंबर और अक्टूबर 2025 में होगा. अगर राज्य शासन का कर्मचारी 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 के अवध में सेवानिवृत/ मृत हुए हैं तो उनके नामांकित सदस्य को इस एरियर की राशि का भुगतान एक साथ किया जाएगा.
