Rewa News: रीवा के वाहन मालिक हो जाएंगे सावधान 1 मार्च से शुरू हो गया ऐसा नियम जो डाल देगा परेशानियों में
मध्य प्रदेश में सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है. अभियान के दौरान निजी वाहनों में हूटर, फ्लेश लाईट, VIP स्टीकर एवं गलत नम्बर प्लेट का दुरूपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही करने के संबंध में एक पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है. 15 दिन चलने वाले …

मध्य प्रदेश में सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है. अभियान के दौरान निजी वाहनों में हूटर, फ्लेश लाईट, VIP स्टीकर एवं गलत नम्बर प्लेट का दुरूपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही करने के संबंध में एक पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है. 15 दिन चलने वाले इस अभियान में पुलिस को फूल पावर रहने वाली है। अगर आप वाहन मालिक या चालक है तो सावधान हो जायेंगे। यह अभियान रीवा सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाएगा
वीआईपी स्टीकर और गलत नंबर प्लेट आपको मुसीबत में डाल सकते है
उपर्युक्त विषय के अंतर्गत लिखा है कि प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर निजी वाहनों में हूटर, वाहन पर चमकती बत्ती (लाल, पीली, नीली बत्ती), वाहन पर वीआईपी स्टीकर और गलत नंबर प्लेट लगाने के मामले पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहे हैं। इस प्रकार उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई न करने से ऐसे वाहन चालकों को बढ़ावा मिल रहा है। इन अनाधिकृत वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।
कुछ दिन पूर्व एक जिले में वीआईपी भ्रमण के दौरान ऐसा ही एक अनाधिकृत वाहन पकड़ा गया, जिस पर बीएनएस और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। संबंधित धाराओं की फोटोकॉपी नमूने के लिए पत्र के साथ संलग्न है। आपके जिले में भी ऐसी कार्रवाई अपेक्षित है, ताकि अवांछनीय गतिविधियों को रोका जा सके।
1 मार्च से 15 दिन चलेगा विशेष अभियान
पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेश के अनुसार यह विशेष अभियान वाहन की अवैध गतिविधा और निजी वाहनों में (1) हूटर, (2) फ्लेश लाईट (लाल, पीली, नीली बत्ती) (3) VIP के स्टीकर (4) गलत नम्बर प्लेट का दुरूपयोग के रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है, जो 1 मार्च से 15 मार्च तक चलेगा इसके तहत अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो उसने खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए है। जिलों में जितनी भी कार्यवाही की गई है उनकी जानकारी 18 मार्च तक पुलिस मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए है।
धाराएं के साथ होगी कार्रवाई ना कि चालान
पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र अनुसार इस आदेश में कही भी चालान या रेट सुनिश्चित नहीं किए गए है. बल्कि संबंधित धाराएं के साथ प्रोफार्मा जिसमें कृत कार्यवाही की जानकारी प्रेषित की जानी को संलग्न किया गया है. यानी कि वाहन धरपकड़ में लेन - देन का विकल्प नहीं है।