पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा मोटर वाहनों को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश प्रदेश के सभी जिला में लागू होगा। आदेश के मुताबिक प्रदेश में निजी वाहनों में हूटर, फ्लेश लाईट, VIP स्टीकर एवं गलत नम्बर प्लेट का दुरूपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही करने के संबंध में। यानी कि अगर आपके पास किसी भी तरह का वाहन है और आप इन गाइडलाइन का पालन नहीं करते तो आपकी मुसीबत बढ़ सकती है.

VIP स्टीकर और गलत नंबर प्लेट डाल सकता है मुसीबत में

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विरूध्द निजी वाहनों में हूटर, वाहन के ऊपर फ्लेश लाईट (लाल, पीली, नीली बत्ती), वाहन पर VIP स्टीकर चस्पा करना एवं गलत नम्बर प्लेट के मामले विगत कुछ समय से लगातार बढ़ते जा रहे है। इस प्रकार उल्लंघनकर्ता वाहनों पर कार्यवाही न करने से ऐसे वाहन चालकों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन अनाधिकृत वाहनों के विरूध्द प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

कुछ दिन पूर्व एक जिले में VIP भ्रमण के दौरान ऐसा ही एक अनाधिकृत वाहन पकड़ा गया था, जिस पर बीनएएस एवं मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबध्द किया गया है। संबंधित धाराओं के संबंध में छायाप्रति नमूना हेतु पत्र के साथ संलग्न है। आपके जिले में इस तरह की कार्यवाही अपेक्षित है ताकि अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

प्रदेश में 15 दिन चलेगा अभियान

अतः कृपया निजी वाहनों में (1) हूटर, (2) फ्लेश लाईट (लाल, पीली, नीली बत्ती) (3) VIP के स्टीकर (4) गलत नम्बर प्लेट का दुरूपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द दिनांक 01/03/2025 से 15/03/2025 तक 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही करावे तथा की गई कार्यवाहियों की जा सकती है.