Gratuity Limit Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत को पार कर गया है। महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी के कारण 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी 25 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 20 लाख रुपये थी।

केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह पूरी तरह से टैक्स फ्री है। हालांकि, निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा सिर्फ 20 लाख रुपये है।

ग्रेच्युटी क्या है

ग्रेच्युटी कर्मचारियों को उनके नियोक्ता को दी गई सेवाओं के बदले सम्मान के तौर पर दी जाने वाली राशि है। यह कर्मचारी को उसके संगठन में दी गई लंबी अवधि की सेवाओं के बदले में उसके रिटायरमेंट या एक अवधि यानी 5 साल के बाद कंपनी छोड़ने पर दी जाती है। ग्रेच्युटी किसी भी कर्मचारी के सकल वेतन का एक घटक है लेकिन इसका भुगतान नियमित आधार पर नहीं किया जाता है। बल्कि, इसका भुगतान कर्मचारी के कंपनी छोड़ने पर एकमुश्त किया जाता है।

ऐसे होती है ग्रेच्युटी की गणना!

ग्रेच्युटी की गणना कर्मचारी को हर महीने मिलने वाले वेतन के आधार पर की जाती है। ग्रेच्युटी पाने के लिए किसी भी कर्मचारी को कम से कम 5 साल तक लगातार नौकरी करनी होती है। हालांकि, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है तो यह नियम लागू नहीं होता है।

5 साल की अवधि के लिए ग्रेच्युटी की गणना करने के लिए एक साल में 240 दिन कार्य दिवस के रूप में गिने जाते हैं। ग्रेच्युटी तब दी जाती है जब कोई भी कर्मचारी सेवा से रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के लिए योग्य हो जाता है, 5 साल तक लगातार एक ही कंपनी में नौकरी करने के बाद इस्तीफा दे देता है, कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या बीमारी या दुर्घटना के कारण वह विकलांग हो जाता है।

ग्रेच्युटी बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी पहुंचने के बाद 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई है।

इस आदेश में बताया गया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सरकार के फैसले के आधार पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) 2021 के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है और इसे 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू हो गया है।