मध्यप्रदेश सरकार की लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में अब बदलाव किए गए हैं, जो 15 मई से प्रभावी होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर इन संशोधनों को लागू किया गया है ताकि ज़रूरतमंद परिवारों को और बेहतर सहायता मिल सके।

क्या है नया बदलाव

नवीन प्रावधानों के अनुसार अब सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों का विवाह कराया जा सकेगा। प्रत्येक वधू के विवाह हेतु कुल ₹55,000 की सहायता राशि दी जाएगी।

₹49,000 की राशि सीधे नवविवाहिता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

₹6,000 की राशि उस संस्था को दी जाएगी जो विवाह समारोह का आयोजन करेगी, जिससे भोजन, संगीत, विवाह सामग्री और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें।

त्योहारों पर होंगे स्थायी विवाह आयोजन

अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया और देवउठनी एकादशी जैसे विशेष पर्वों पर हर साल स्थायी रूप से सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा सकेंगे।

इस योजना के अन्य प्रावधान पहले की तरह ही लागू रहेंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में यह संशोधन गरीब परिवारों की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। अब विवाह सिर्फ एक संस्कार नहीं, बल्कि एक सशक्त शुरुआत बनेगा।