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Pan card: 1 अप्रैल से ‘बेकार’ हो जाएंगे ऐसे पैन कार्ड, नाम की एक गलती पड़ सकती है भारी

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Pan card: अगर आपके आधार और पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग-अलग है, तो सावधान हो जाएं। आगामी 1 अप्रैल से आयकर विभाग के नियमों में सख्ती आने वाली है। यदि किसी व्यक्ति के पैन और आधार में दर्ज नाम एक समान  नहीं हैं, तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है। कार्ड बंद होने की स्थिति में न केवल बैंकिंग लेन-देन रुक जाएगा, बल्कि आपको भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

लापरवाही के बड़े नुकसान

विभाग के अनुसार, डेटा मिसमैच होने पर पैन कार्ड धारकों को कई मोर्चों पर परेशानी होगी:
ज्यादा कटेगा TDS: पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर सामान्य से कहीं अधिक दर पर टीडीएस कटेगा।
फंस जाएगा रिफंड: जिन करदाताओं का इनकम टैक्स रिफंड आने वाला है, उन्हें क्लेम करने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
बैंकिंग सेवाओं पर असर: नया बैंक खाता खोलना, लोन लेना या 50 हजार से ऊपर का ट्रांजेक्शन करना नामुमकिन हो जाएगा।

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घर बैठे ऐसे सुधारें आधार में नाम:

आधार में सुधार के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप ‘mAadhaar’ ऐप के जरिए यह काम कर सकते हैं:
सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से आधार ऐप डाउनलोड कर लॉगिन करें।
‘Update Aadhaar Online’ विकल्प पर क्लिक करें।
नाम वाले विकल्प को चुनकर जरूरी दस्तावेज (जैसे मार्कशीट या पहचान पत्र) अपलोड करें।
निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सबमिट करें। आप स्टेटस चेक करके पता कर सकते हैं कि नाम कब तक अपडेट होगा।
पैन कार्ड (PAN) में सुधार की प्रक्रिया:
यदि आप पैन कार्ड में नाम बदलना चाहते हैं, तो NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
‘Change/Correction in PAN’ के विकल्प को चुनें।
अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर 15 अंकों का टोकन नंबर जनरेट करें।
जो जानकारी बदलनी है उसे सुधारें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
अंत में फीस भरकर Acknowledgement Slip सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में स्टेटस ट्रैक किया जा सके।

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