Rewa news: CSP रितु के नेतृत्व में रीवा में बड़ी कार्यवाई कोटपा एक्ट के तहत किया जुर्माना

Rewa news: कोटपा एक्ट के तहत 10 लोगों पर किया 2000 रुपए का जुर्माना कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने पर  पुलिस ने वसूला जुर्माना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत कोटपा एक्ट कि,की कार्रवाई

ख़बर रीवा जिले से है जहां पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत 10 लोगों पर किया 2000 रुपए का जुर्माना जानकारी के मुताबिक बताते चलें कि सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान पर रोक, तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक,18 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक तथा शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास तंबाकू उत्पादों का सेवन करना दंडनीय है ।

Rewa news: रीवा पुलिस ने चलाया विशेष अभियान

इसी कड़ी में आज पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 10 लोगों से 2000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई की परिधि में आने वाले सभी लोग  तम्बाकू व  सिगरेट का सेवन करते पाए गए।

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यह कार्रवाई रीवा Csp रितु उपाध्याय के नेतृत्व में की गई है कार्रवाई के दौरान सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुराने बस स्टैंड में धूम्रपान एवं तंबाकू गुटके का सेवन करते पाए जाने पर धारा 4 के तहत कार्रवाई की गई।

इस दौरान उन्हें तंबाकू के सेवन से होने वाले खतरों के प्रति जागरूक भी  किया गया। इसके अलावा  लोगों को समझाइश दी गई कि तंबाकू का नशा जानलेवा है। इसे छोड़ने में ही भलाई है। वही सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश शाहू  ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू या अन्य कोई नशा करना अपराध है।

पुराने बस स्टैंड में  कार्रवाई के दौरान  सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश शाहू , उप निरीक्षक दलजीत सिंह,प्रधान आरक्षक भूपेंद्र करोसिया, प्रधान आरक्षक त्रिदेव, आरक्षक अजय सिंह चौहान, आदि प्रमुख रूप से शामिल थे।

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