Rewa News today: धीरे - धीरे रीवा शहर की खूबसूरती अवैध विज्ञापनों के वजह कम हो रही है. नगर निगम के रोकने के बावजूद भी दुकानदार बड़े - बड़े बैनर और होर्डिंग्स चिपका रहे हैं, जिसमें ना केवल शहर की सुंदरता बिगड़ रही है बल्कि हादसे का कारण भी हो सकते है..

रीवा शासन- प्रशासन शहर कि खूबसूरती को विकसित बनाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही. पर अब यह शहर अपनी पहचान खोता जा रहा है. शहर के ज्यादातर भवनों में, चौक-चौराहों, प्रतिष्ठानों को भारी और बड़े होर्डिंग, बोर्ड, पोस्टर तथा बैनर से टांग दिया गया है. फलस्वरूप, रीवा अब एक एडवरटाइजिंग मार्केट नजर आने लगा है.

शहरी क्षेत्र में अवैध विज्ञापनों में उलझ चुका है. पूरे चौक-चौराहों से लेकर संस्थानों तक अच्छे ढंग से लगाए गए बैनर, पोस्टर और वॉल पेंटिंग्स सिटी की सुंदरता को बिगाड़ रहे हैं. इसके साथ ही नगर निगम राजस्व में भी नुकसान का वजह बन रहे हैं. नगर निगम ने दुकानों में विज्ञापन के लिए गाइडलाइन जारी की है और कई बार व्यापारियों को वजह बताओ नोटिस भी भेजा गया. पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. यही कारण है कि व्यवसायी मनमानी पर उतारू हैं.

नियमों का किया गया नजरअंदाज

नगर निगम के द्वारा पहले ही यह साफ किया गया था कि बिना आदेश के किसी भी तरह के विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, फ्लेक्स, वॉल पेंटिंग वॉल रैप चिपकाना गलत है. फिर भी शहर के ज्यादातर दुकानदार इन नियमों की खुलेआम नजरअंदाज कर रहे हैं. कई दुकानों और मार्केट क्षेत्रों में विज्ञापन के आकार दुकानों से भी बड़े हो रहे है. पूरे के पूरे भवन विज्ञापनों से भर दी गई हैं. इससे ना केवल शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है बल्कि नगर निगम को राजस्व का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है.

जानलेवा बन सकते है भारी भरकम विज्ञापन होडिंग

बिना किसी सुरक्षा और मानकों के लगाए गए बड़े-बड़े फ्रेम और होर्डिंग्स आंधी, तूफान और बारिश के दौरान गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं. कई बार इनसे बड़े हादसे भी हो चुके हैं. कई मकानों कि छतों पर लगाए गए बोर्ड एवं होर्डिंग्स से राहगीरों की जान तक जा चुकी है. इसके बावजूद इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है.

अवैध विज्ञापनों पर होगी कड़ी कार्रवाई के निर्देश

नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवणे के द्वारा जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया रूल्स 2017 के अंतर्गत अवैध विज्ञापनों पर कड़ी कार्रवाई होगी. बिना किसी आदेश के लगाए गए विज्ञापन पर 10 रुपए वर्गफुट हर दिन जुर्माना वसूला जाएगा. यह जुर्माना कम से कम 30 दिनों के लिए वसूला जाएगा. इसके साथ ही अवैध विज्ञापन हटाने का खर्च भी संबंधित व्यापारी से वसूला जाएगा.

केवल एक विज्ञापन बोर्ड की आदेश

आयुक्त के द्वारा बताया गया कोई संस्था या दुकान सिर्फ एक पहचान बोर्ड लगाने के आदेश है. जिसकी अधिकतम ऊंचाई 3 फीट हो सकती है और चौड़ाई दुकान के निर्धारित की जाएगी. जिसमें किसी अन्य कंपनी का विज्ञापन नहीं होना चाहिए. अतिरिक्त बोर्ड या साइनेज पूरी तरह से बंद है. कोई दुकानदार अगर विज्ञापन कराना चाहता है तो उसे पहले नगर निगम से पंजीयन और अनुमति प्राप्त करनी होगी.