Rewa News: रीवा कलेक्टर ने रीवा जिले में समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण न करने पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार समेत 11 अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। रीवा कलेक्टर ने यह सजा मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में शामिल सेवाओं में आवेदक द्वारा मांगी गई वांछित सेवा समय सीमा के भीतर उपलब्ध न कराने पर अधिकारियों को दी है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत दी गई सजा

मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में शामिल सेवाओं को समय सीमा के भीतर उपलब्ध न कराने पर पकड़े गए अधिकारियों में तहसीलदार अतरैला राजेंद्र शुक्ला, नायब तहसीलदार मनिकवार शारदा प्रसाद प्रजापति, नायब तहसीलदार गढ़ मनोज सिंह, तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान विनयमूर्ति शर्मा शामिल हैं, जिन पर जुर्माना लगाया गया है।

11 राजस्व अधिकारियों को तीन दिन में जमा करानी होगी राशि

नायब तहसीलदार बैकुंठपुर मनोज शुक्ला, नायब तहसीलदार बनकुइयां विंध्या मिश्रा, नायब तहसीलदार दुआरी तेजपति सिंह, नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ वेदवती सिंह, तहसीलदार सिरमौर जितेंद्र तिवारी और प्रभारी तहसीलदार गुढ़ अरुण यादव पर जुर्माना लगाया गया है।

11 राजस्व अधिकारियों को 1000 रुपए जुर्माने की सजा

रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 11 राजस्व अधिकारियों को 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिले के 11 राजस्व अधिकारियों पर अविवादित नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व मामलों का तय समय सीमा में निराकरण न करने का आरोप है। कलेक्टर ने समीक्षा बैठक के दौरान यह कड़ा फैसला लिया।