छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई राहत (Dearness Relief) बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस फैसले से राज्य के 5 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने सातवें और छठवें वेतनमान के पेंशनर्स के लिए अलग-अलग दरों पर राहत देने के आदेश जारी कर दिए हैं।

सातवें वेतनमान वालों को 50% राहत

जिन पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन मिल रही है, उन्हें अब 50% की दर से महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। यह राहत नियमित पेंशन के साथ लागू होगी और इसका लाभ अगले भुगतान से मिलेगा।

छठवें वेतनमान पेंशनर्स को 239% राहत

छठवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को 239% महंगाई राहत दी जाएगी। इस बढ़ोतरी का लाभ उन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा जो सुपरन्यूएशन, असमर्थता, क्षतिपूर्ति या सेवा समाप्ति के आधार पर रिटायर हुए हैं।

परिवार पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ

परिवार पेंशन और असाधारण पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को भी इस राहत का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, यदि किसी परिवार को अनुकंपा नौकरी के तहत पेंशन मिल रही है, तो उस पर महंगाई राहत लागू नहीं होगी। लेकिन यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो उनके जीवनसाथी को मिलने वाली पेंशन पर राहत लागू होगी।

समय पर भुगतान के निर्देश

सरकार ने सभी पेंशन वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के नियमों के अनुसार समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। पेंशन निदेशक को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि बैंक शाखाओं में सैंपल जांच करें और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में अगले भुगतान में सुधार करें।