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Budget 2025: आयकर व्यवस्था में बड़े बदलाव का क्या होगा असर? मध्यम वर्ग को कितनी मिलेगी राहत!

Budget 2025 What will be the effect of big changes in the income tax system? How much relief will the middle class get?

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किए गए बजट में 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले वेतनभोगी व्यक्तियों को पूरी तरह से कर से छूट दी गई है। आयकर प्रणाली में यह बदलाव न केवल मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है, बल्कि आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन लागू करने की सरकार की उत्सुकता को भी दर्शाता है। आइए जानते हैं आयकर प्रणाली में इस बदलाव का क्या असर होगा।

केंद्रीय बजट 2025 की मुख्य बातें TAX कटौती से लेकर छूट तक,निर्मला सीतारमण के बजट का मध्यम वर्ग के लिए क्या मतलब है!

किस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव फायदेमंद है

नई कर प्रणाली किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है। चाहे वह हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य हो, या व्यक्तियों का संघ (सहकारी समिति के अलावा), या निकाय (व्यक्तियों का) – चाहे निगमित हो या नहीं; या धारा दो के खंड (31) की उपधारा (सात) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति। तदनुसार, इन सभी व्यक्तियों को टैक्स स्लैब में बदलाव से लाभ होगा।

12 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को नई दरों से क्या लाभ होगा

पहले किसी भी व्यक्ति को 12 लाख रुपये की आय पर 80,000 रुपये (नई व्यवस्था में) का कर देना पड़ता था। अब उसे ऐसी आय पर कोई कर नहीं देना होगा।

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क्या नई व्यवस्था में वेतन पर मानक कटौती उपलब्ध है

नई व्यवस्था में करदाता को 75,000 रुपये की मानक कटौती उपलब्ध है। इसलिए, वेतनभोगी करदाता को कोई कर नहीं देना होगा, जहां मानक कटौती से पहले उसकी आय 12,75,000 रुपये से कम या उसके बराबर है।

क्या पुरानी व्यवस्था में मानक कटौती उपलब्ध है

पुरानी व्यवस्था में 50,000 रुपये की मानक कटौती उपलब्ध है।

12,10,000 रुपये की आय वाले करदाता को कितना कर देना होगा? सीमांत राहत क्या है।

ऐसे करदाता पर स्लैब के अनुसार केवल 61,500 रुपये की कर देयता है। हालांकि, 12 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। मामूली राहत देकर यह सुनिश्चित किया गया है कि 12 लाख रुपये से थोड़ी अधिक

आय वाले व्यक्ति को 12 लाख रुपये से अधिक की आय के बराबर ही मामूली टैक्स देना होगा, ताकि उसके पास घर ले जाने के लिए 12 लाख रुपये हों। इस स्थिति में उसे 10,000 रुपये का टैक्स देना होगा।

अमर मिश्रा

मेरा नाम अमर मिश्रा है और मैं मध्यप्रदेश के रीवा जिले का निवासी हूं। मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई B.Com / CA अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय (APSU) से पूरी की है। मुझे मीडिया जगत में काम करते हुए  लगभग 9 साल से ज्यादा का अनुभव है।मैंने 2016 में रीवा जिले में पत्रकारिता की शुरुआत की थी और FAST INDIA NEWS से अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद, 2017-18 में मैंने मध्यप्रदेश जनसंदेश और आंखों देखी लाइव में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं। 2019 में, मैंने अमरकीर्ति समाचार पत्र में रीवा ब्यूरो प्रमुख के रूप में कार्य किया। 2019-20 से, मैं HARIT PRAWAH समाचार पत्र का सम्पादक हूँ।अपने पत्रकारिता करियर के दौरान, मुझे सटीक और निष्पक्ष समाचार प्रस्तुत करने के लिए कई बार सम्मानित किया गया है। मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं अपने पाठकों को सच्ची और प्रामाणिक खबरें प्रदान करूं।पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरी यह यात्रा निरंतर जारी है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी मैं अपने पाठकों के लिए विश्वसनीय और सटीक समाचार प्रदान करता रहूंगा।संपादक - अमर मिश्रा

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