MP News: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में तबादले, रीवा सहित 60 शिक्षकों को मिला उच्च पदभार, देखे लिस्ट
MP News: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा तबादला लिस्ट जारी की गई है जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ शिक्षकों को उच्च पदभार जिम्मेदारी दी गई है।

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा तबादला लिस्ट जारी की गई है जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ शिक्षकों को उच्च पदभार जिम्मेदारी दी गई है। इन अधिकारियों को छठवें वेतनमान के आधार और नियम शर्त पर जारी किया है। रीवा, मऊगंज सहित प्रदेश के कई जिलों के शिक्षकों को अधिकारी के पद पर भेजा गया है। जिनके आदेश जारी हुआ है
जारी आदेश के अनुसार राज्य शासन, एतद्द्वारा, राज्य सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम के आधार पर म.प्र. लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा प्रेषित चयनित सूची वर्ष 2022 में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को, मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत छठवें वेतनमान रूपये (15600-39100 ग्रेड पे 5400) में सहायक संचालक, लोक शिक्षण के पद पर, मैट्रिक्स में लेबल 12 में समतुल्य वेतनमान 56100-177500/- पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त करता है तथा उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 06 में वर्णित कार्यालयों में आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:
उपर्युक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन रहेगी:-
(1) म.प्र. राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 के नियम 20 अनुसार यह नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगीं।
(2) इन नियुक्तियों में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछडावर्गों के लिये आरक्षण नियम 1994 (कमांक 21 सन् 1984) के उपबन्धों का और अधिनियम के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान लिया गया है। इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत के आरक्षण की सुविधा का प्रावधान एवं म.प्र. सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग का राजपत्र दिनांक 20 अप्रैल 2018 का भी पूर्ण संज्ञान लिया गया है।
(3)
इन अधिकारियों के सेवा संबधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं म.प्र. राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 के अध्यधीन रहेगीं।
(4) यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी हैं तथा दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति की गई हैं।
(क) म.प्र. सिविल सेवा (अस्थायी तथा अर्द्ध स्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की सेवायें किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगीं।
(ख) एक माह का नोटिस दिये बिना उसके एवज में एक माह के वेतन तथा भत्तों का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त (क) के अन्तर्गत देय रकम संबधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
(5) अभ्यर्थी म.प्र. की शासकीय सेवा में होने की दशा में संबधित विभाग / कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो तो आदेश की प्रति संबंधित विभाग/कार्यालय को अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई जाए।
(6) यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में कोई अभ्यर्थी शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज भविष्य में फर्जी पाया जाता है तो संबधित लोक सेवक की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
(7) समस्त परिवीक्षाधीन अधिकारी सर्वप्रथम इस आदेश में उल्लेखित अनुसार इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि में उपस्थित न होने पर यह माना जायेगा कि संबधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्वीकार नहीं है, तथा अग्रेत्तर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
(8) संबधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-5/एक/05 / नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात् म.प्र.शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों के लिये मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञान कमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। सेवा संबंधी मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा भविष्य में बनाये जाएँ और उन्हें लागू किया जाये के अध्यधीन रहेगें।
(9) म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक संचालकों की पदस्थापना उनके नाम के समक्ष अंकित संस्था में की गई है। आदेश में उल्लेखित निर्देशानुसार अभिलेख / प्रमाण पत्र प्राप्त कर नियमानुसार पदभार ग्रहण करावे। नव नियुक्ति सहायक संचालकों का अभी विभागीय प्रशिक्षण होना शेष है जिसकी सूचना पृथक से दी जावेगी।
(10) यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका कमांक एस.एल.पी. (सी) -5817/2023, एस.एल.पी. (सी)- 23514/2023 तथा अन्य समान तथा संलग्न याचिकाओं एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका कमांक डब्ल्यूपी. 5901/2019, डब्ल्यू.पी. 30782/2023 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।