ब्रेकिंग न्यूज: मध्य प्रदेश में 10 लाख PM आवास, CM मोहन यादव ने दिए निर्देश, फटाफट देखे अपने आवेदन का अपडेट
प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 में बनेंगे 10 लाख आवास पीएमएवाई (यू )1.0 में आवासों के निर्माण पर 23 हजार करोड़ रुपये किये गये खर्च

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 सबके लिए आवास मिशन प्रारंभ किया गया है। यह मिशन वर्ष 2029 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जाएगा। देशभर में एक करोड़ तथा मध्यप्रदेश में 10 लाख नए आवास बनाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। योजना का उद्देश्य सभी पात्र शहरी गरीब एवं आवासहीन परिवारों को सुरक्षित स्थायी एवं किफायती आवास उपलब्ध कराना है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-1.0 (पीएमएवाई) में अब तक 8 लाख 50 हजार आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पर अब तक 22 हजार 975 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों को पीएमएवाई-यू-2.0 के लक्ष्य को समय-सीमा में प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
आवास योजना में 4 घटकों में हितग्राही को दी जाएगी सहायता
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 में पात्र हितग्राही को 4 प्रमुख घटकों के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। योजना में आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है। इच्छुक लाभार्थी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित एकीकृत वेब पोर्टल (https://pmay-urban.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी अपने संबंधित नगरीय निकाय कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार आवास के बिना न रहे।
विशेष फोकस समूह
पीएमएवाई-यू-2.0 कल्याणी, एकल महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वंचित वर्गों की आवास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों के लिए समानता सुनिश्चित करता है। इस योजना में विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों, पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहचाने गए स्ट्रीट वेंडरों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, झुग्गी-झोपड़ियों और चालों के निवासियों और अन्य पात्र समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के लिए पात्रता क्या है?
पीएम आवास योजना के लिए पात्रता आवेदक की आय, घर के स्तर और सामाजिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास पूरे भारत में पक्का घर नहीं है और वे निम्न आय वर्ग में आते हों।
ईडब्ल्यूएस: वे लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम है।
एलआईजी: वे लोग जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक है।
एमआईजी-I: इस श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।
साथ ही, वे लोग भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।
आपको बता दें कि रिक्शा चालक, रेडीमेड गारमेंट इंस्टॉलर, दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी मजदूर, निम्न आय वर्ग, ईडब्ल्यूएस और विधवा महिलाएं भी इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
पीएम आवास योजना के आवेदन के लिए आधार नंबर, नाम और जन्मतिथि प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
इसके अलावा परिवार के सदस्यों के आधार विवरण की आवश्यकता होगी।
आवेदक के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए और यह भी आधार से जुड़ा होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र।
भूमि के दस्तावेज।