अल्लू अर्जुन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा हुआ दर्ज, हो सकती है 10 साल की जेल, आजीवन कारावास का प्रावधान
'फ्लावर नहीं, फायर है मैं' लिखी शर्ट पहने एक्टर अल्लू अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतरे भागते हुए एक व्यक्ति उनके लिए पानी और चाय लेकर आया इसके बाद पुलिस ने उन्हें चिक्कड़पल्ली थाने ले गई शाम 4:00 बजे उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत का फैसला आया और 5:00 बजे हाई कोर्ट से अंतरिम …

'फ्लावर नहीं, फायर है मैं' लिखी शर्ट पहने एक्टर अल्लू अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतरे भागते हुए एक व्यक्ति उनके लिए पानी और चाय लेकर आया इसके बाद पुलिस ने उन्हें चिक्कड़पल्ली थाने ले गई शाम 4:00 बजे उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत का फैसला आया और 5:00 बजे हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई
अल्लू अर्जुन पर लगीं धाराएं, दोषी साबित पर होगी सजा
अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) पर भारतीय न्याय संहिता यानी बी एन एस की धारा 105 और 118 (1) आर डबल्यू 3 (5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।
धारा 105 गैर इरादतन हत्या के आरोपों पर लगाई जाती है। गैर इरादतन हत्या का अर्थ जब आरोपी का मर्डर करने से पहले कोई प्लान नहीं होता पर जब वह अपराध करता है तो उसे जानकारी होती है कि इसे मौत हो सकती है।
धारा 105 गैर जमानती यानी पुलिस बिना किसी वारंट के आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। इस मामले में पुलिस बेल किसी को नहीं दे सकती, हालांकि कोर्ट से जमानत मिल जाती है। इसके तहत दोषी माने जाने पर कम से कम 5 साल की सजा या फिर उम्र कैद हो सकती है साथ ही इसमें अपराध की गंभीरता को देखते हुए जुर्माना भी लगाया जा सकता है
धारा 118 यह खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाने के लिए लगाई जाती है। इस धारा का उस संजेय और गैर जमानती अपराध के लिए किया जाता है। दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा और ₹20000 तक का जुर्माना लग सकता है।
जबकि आर 3 (5) से मामले के सभी दोषियों को एक समान और इंडिविजुअल अपराधी भी माना जाता है
अल्लू अर्जुन को इतने साल की हो सकती है सजा
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे का कहना है कि अल्लू अर्जुन सीधे तौर पर हत्या में शामिल नहीं थे, जिस कारण उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है न्यायपालिका ऐसे मामलों की गंभीरता को देखते हुए सजा सुनाती है अगर यह मामला ज्यादा गंभीर है तो उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। अल्लू अर्जुन पर केस में कुल सात आरोपी बनाए गए हैं ऐसे में अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती।
पुष्पा 2 फिल्म की लोकप्रियता ने अल्लू की बढ़ाई मुसीबत
इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि रात के करीब 9:30 बजे यहां बिना बताए अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 (Pushpa 2 film) प्रमोशन के लिए पहुंच गए. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भगदड़ मच गई इस भीड़ में 35 वर्षी रेवती नाम की महिला शामिल थी रेवती अपने परिवार के साथ थिएटर गई थी धक्का मुक्की में रेवती और उनके परिवार चपेट में आ गया।
इलाज के दौरान रेवती की मौत हो गई और 9 साल का बेटा श्रीतेज गंभीर रूप से घायल है. रेवती के पति मोगदंपल्लि भास्कर और बेटी सुरक्षित है . 5 दिसंबर को भास्कर ने हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जिसमें लिखा गया कि थिएटर में इतनी भीड़ के लिए पहले से कोई व्यवस्था नहीं थी।
एफआईआर के अनुसार संध्या थियेटर का मैनेजमेंट घटना के लिए जिम्मेदार है जबकि भीड़ के धक्का मुक्ति की वजह अल्लू अर्जुन और उनके बॉडीगार्ड थे।
6 दिसंबर को अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें अल्लू ने मृत महिला के परिजनों को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की
12 दिसंबर को अल्लू अर्जुन ने तेलंगाना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और अपना नाम हटवाने की मांग की 13 दिसंबर को पुलिस ने अल्लू अर्जुन को उनके घर से गिरफ्तार कर हैदराबाद कोर्ट में पेश कर दिया कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
एक्टर ने कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है हाई कोर्ट ने अल्लू को चार हफ्ते की अंतरिम जमानत भी दे दी है