आधार कार्ड भारत के प्रत्येक नागरिक की विशिष्ट पहचान में से एक है। देश का पहला आधार कार्ड 28 जनवरी 2009 को लागू हुआ। अब मध्य प्रदेश में आधार कार्ड को लेकर नया नियम लागू होने जा रहा है। एमपी हाईकोर्ट के आदेश पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि आधार कार्ड आयु प्रमाणन हेतु दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह केवल पहचान का दस्तावेज के रूप में मान्य है। न्यायालय द्वारा आदेशित अनुसार कृपया जानकारी एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

आधार कार्ड में दर्शाई आयु मान्य नहीं

मध्य प्रदेश में अब आधार कार्ड में दर्शाई आयु मान्य नहीं होगी। इससे पहले आधार कार्ड पहचान एवं आयु प्रमाण पत्र के लिए भी उपयोग में लाया जाता था लेकिन अब सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी हुए हैं जिसमें बताया गया है कि आधार कार्ड केवल पहचान प्रमाण पत्र के लिए ही मान्य होगा आयु के लिए नहीं।

आधार कार्ड को लेकर जारी हुआ आदेश

आधार कार्ड को पहचान का दस्तावेज मान्य करने हेतु कानूनी वैधता सम्बंधी माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर के निर्णय के सम्बंध में। संदर्भः माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर का दिनांक 08/11/2024 का निर्णय।

आधार कार्ड की कानूनी वैधता के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर का दिनांक 08/11/2024 का निर्णय संलग्न है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड आयु प्रमाणन हेतु दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह केवल पहचान का दस्तावेज के रूप में मान्य है।