Sim Card Rule: दूरसंचार अधिनियम 2030 के नियमों के मुताबिक अगर कोई निर्धारित किए गए सिम से ज्यादा सुन लेता है तो, इसके खिलाफ लीगल एक्शन दिया जा सकता है, जिसमें बड़े जुर्माना और जेल तक का प्रावधान विभाग द्वारा रखा गया है। अगर आप भी एक से अधिक सिम चलाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
देश में दूरसंचार अधिनियम 2023 को लागू कर दिया गया है इनमें से सरकार ने लोगों के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर होने वाले Sim Card को रोकने के लिए कई सख्त नियम बनाए हैं।
भारत में दूरसंचार अधिनियम 2023 को लागू कर दिया गया है इसमें सरकार ने लोगों के साथ होने वाली धोखाधड़ी और कॉल पर होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए कई सख्त नियम बनाए हैं। Sim Card
नियमों में इस बात को लेकर खास ध्यान रखा गया है कि लोग कितने सिम कार्ड अपने नाम से ले सकेंगे अगर कोई शख्स इन नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई निर्धारित किए गए सिम से ज्यादा सिम लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। Sim Card
जहां पर आरोपी शख्स को दूरसंचार अधिनियम के अंडर 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा इतना ही नहीं अगर आरोपी बार-बार ऐसा कुछ करता है तो उसे 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।
कहीं आपके नाम से कोई दूसरा तो नहीं कर रहा सिम यूजकई बार ऐसा होता है, कि साइबर जालसाज आपके नाम का सिम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आपको इसका पता ही नहीं होता है ये जानने के लिए आपको सरकारी पोर्टल www.sancharsathi.gov.in पर जाना है और वहां पर जरुरी जानकारी भरने के बाद फोन पर OTP आएगा। Sim Card
इस OTP को फिल करने के बाद एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, जहां सभी मोबाइल नंबर दिए होंगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई आपके नाम से लिए गए सिम का यूज कर रहा है।
दूरसंचार अधिनियम 2023 के मुताबिक, कोई भी शख्स कितने सिम कार्ड अपने नाम से ले सकता है, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहां रहता है, अगर शख्स जम्मू और कश्मीर, असम और भारत के पूर्वोत्तर के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए) में रहता है तो वो छह सिम ही ले सकता है। Sim Card
संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से यहां पर सीमा कम रखी गई है इन इलाकों के अलावा देश के बाकी सब जगहों पर लोग अपने नाम पर नौ सिम कार्ड इशू करवा सकते हैं।
मेरा नाम अमर मिश्रा है और मैं मध्यप्रदेश के रीवा जिले का निवासी हूं। मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई B.Com / CA अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय (APSU) से पूरी की है। मुझे मीडिया जगत में काम करते हुए लगभग 9 साल से ज्यादा का अनुभव है।मैंने 2016 में रीवा जिले में पत्रकारिता की शुरुआत की थी और FAST INDIA NEWS से अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद, 2017-18 में मैंने मध्यप्रदेश जनसंदेश और आंखों देखी लाइव में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं। 2019 में, मैंने अमरकीर्ति समाचार पत्र में रीवा ब्यूरो प्रमुख के रूप में कार्य किया। 2019-20 से, मैं HARIT PRAWAH समाचार पत्र का सम्पादक हूँ।अपने पत्रकारिता करियर के दौरान, मुझे सटीक और निष्पक्ष समाचार प्रस्तुत करने के लिए कई बार सम्मानित किया गया है। मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं अपने पाठकों को सच्ची और प्रामाणिक खबरें प्रदान करूं।पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरी यह यात्रा निरंतर जारी है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी मैं अपने पाठकों के लिए विश्वसनीय और सटीक समाचार प्रदान करता रहूंगा।
संपादक – अमर मिश्रा