Mp news: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें एक भी घर नियमानुसार नहीं बना है सारे घर नियमों की धज्जियां उड़ाकर बनाये गए हैं
लेकिन प्रशासन उस कॉलोनी में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि इस कॉलोनी में रहने वाले आधे से ज्यादा लोग सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। बीएससी पार्टी के विधायक डिडोरिया ने लगाये ठेकेदार प्रशासन और आईएएस आईपीएस अधिकारियों से मिली जुली का गंभीर आरोप
MP NEWS: BSP विधायक ने खोला मोर्चा
मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही विधायक हैं, कमलेश डोडियार, जो न तो बीजेपी से हैं और न ही कांग्रेस से। वे बीएपी विधायक हैं, और उन्होंने अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को दो पेज का पत्र लिखा है और उन्होंने मोहन यादव को पूरी जानकारी दी है और बताया है कि कैसे अधिकारी अवैध तरीके से कॉलोनियों का निर्माण करा रहे हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाकर वहां बड़े-बड़े बंगले बनाए गए हैं।
उन्होंने यह पत्र मोहन यादव को 3 अक्टूबर 2024 को लिखा है, जिसमें उन्होंने मोहन यादव , मुख्यमंत्री, राज्य शासन, भोपाल को लिखा है, उन्होंने जिला भोपाल के केरवा रोड पर साक्षी ढावा के पास भू-माफिया बिल्डर के बारे में लिखा है। कम्पनी के डायरेक्टर पर आरोप लगाया कि इन लोगो ने मिलकर भोपाल विकास योजना 2005 के प्रावधानों के विरुद्ध तथा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की अनुमति के बिना, कम घनत्व वाले क्षेत्र में 27.73 एकड़ भूमि पर 58 भूखण्ड आईएएस, आईपीएस एवं अन्य अधिकारियों को बेचे हैं।
भोपाल विकास योजना 2005 में निम्न घनत्व क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें केरवा डैम रोड के आसपास एवं बरखेड़ी कला में निम्न घनत्व क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सीमेंट निर्माण कार्य प्रतिबंधित है,
इसके बावजूद कम्पनी के डायरेक्टर एवं अन्य ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियो से मिलीभगत कर 27.73 एकड़ भूमि पर 1764 वर्ग फीट के 58 भूखण्ड बेचकर उस पर अवैध निर्माण कार्य कर भवन बना लिये ।
इसके बावजूद भी प्रभावशाली आईएएस, आईपीएस व अन्य लोगों ने उक्त निम्न घनत्व क्षेत्र में 1764 वर्ग फीट के पृथक-पृथक भूखण्ड क्रय कर उक्त भूखण्डों को चकबन्दी कर उक्त भार घनत्व क्षेत्र में स्वीकृत एफ.आर. से कई गुना अधिक आवासीय इकाई के रूप में निर्माण कार्य कर लिया है।
विधायक ने पत्र के माध्यम से कहा कि इस संबंध में जागरूक नागरिकों व पर्यावरणविदों द्वारा कई बार लिखित शिकायत की गई है, परंतु उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की गई हैं कि जनहित व जनहित में अनुरोध है कि उक्त विषय के अंतर्गत प्रकरण में प्रस्तुत शिकायत का तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए बिसपिंग पम्पस में निम्न घनत्व क्षेत्र में किये गये अवैध निर्माणों को चिन्हित कर नगर पालिका अधिनियम 1956 व नगर निगम एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के विरुद्ध किये गये समस्त अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने हेतु विधिवत लिखित नोटिस जारी करें तथा संबंधित अवैध निर्माणकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करें।
बिसपिंग पाम्स भोपाल में साक्षी ढावा के ठीक बगल में बन रहा है और ये टाइगर मूवमेंट वाला इलाका है, कम घनत्व वाला इलाका है और यहां का एफआर 0.06 है, यानी 10000 वर्ग फीट के प्लॉट पर आप 600 वर्ग फीट निर्माण कर सकते हैं।
मेरा नाम अमर मिश्रा है और मैं मध्यप्रदेश के रीवा जिले का निवासी हूं। मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई B.Com / CA अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय (APSU) से पूरी की है। मुझे मीडिया जगत में काम करते हुए लगभग 9 साल से ज्यादा का अनुभव है।मैंने 2016 में रीवा जिले में पत्रकारिता की शुरुआत की थी और FAST INDIA NEWS से अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद, 2017-18 में मैंने मध्यप्रदेश जनसंदेश और आंखों देखी लाइव में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं। 2019 में, मैंने अमरकीर्ति समाचार पत्र में रीवा ब्यूरो प्रमुख के रूप में कार्य किया। 2019-20 से, मैं HARIT PRAWAH समाचार पत्र का सम्पादक हूँ।अपने पत्रकारिता करियर के दौरान, मुझे सटीक और निष्पक्ष समाचार प्रस्तुत करने के लिए कई बार सम्मानित किया गया है। मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं अपने पाठकों को सच्ची और प्रामाणिक खबरें प्रदान करूं।पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरी यह यात्रा निरंतर जारी है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी मैं अपने पाठकों के लिए विश्वसनीय और सटीक समाचार प्रदान करता रहूंगा।
संपादक – अमर मिश्रा