MP News: मध्य प्रदेश में लू लगने पर भी मिलेगा इतना मुआवजा, कब से लागू होगा यह नियम, देखे आदेश
MP News: केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हीट वेव को ‘स्थानीय आपदा’ के रूप में अधिसूचित किया है। यह नई अधिसूचना 2025 की गर्मियों से लागू होगी, जब अत्यधिक गर्मी के कारण हीट वेव का प्रकोप सबसे अधिक होगा।
राज्य सरकार ने हीट वेव (गर्मी की लहर) को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है। इससे अब हीट वेव से प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता मिलेगी, जो पहले केवल बाढ़, भूकंप और बिजली गिरने जैसी आपदाओं के लिए उपलब्ध थी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हीट वेव को ‘स्थानीय आपदा’ के रूप में अधिसूचित किया है। यह नई अधिसूचना 2025 की गर्मियों से लागू होगी, जब अत्यधिक गर्मी के कारण हीट वेव का प्रकोप सबसे अधिक होगा।
अब अगर हीट वेव के कारण किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उसके परिवार को वही मुआवजा मिलेगा जो अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को मिलता है। बाढ़, भूकंप और बिजली गिरने से मृत्यु या पीड़ा होने पर दी जाने वाली सहायता राशि अब लू से पीड़ित लोगों पर भी लागू होगी। सरकार का उद्देश्य बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली आपदाओं से प्रभावित लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। अभी तक लू को ‘प्राकृतिक आपदा’ नहीं माना जाता था, पर इस फैसले से राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।