MP News: मध्य प्रदेश के नायब तहसीलदारों की हड़ताल के बाद उनका विशेष अधिकार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है। मुख्य सचिव को आदेश का स्मरण पत्र भी भेजा गया है।
MP News मध्य प्रदेश में नायाब तहसीलदारों की हड़ताल के बाद सरकार ने उन्हें दिए विशेष अधिकार देने की बात कही है, राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टर और अपर मुख्य सचिव को पुराने आदेश का स्मरण पत्र भेजा है, जिसमें न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 के तहत तहसीलदारों को सुरक्षा प्रदान करने का उल्लेख है।
मध्य प्रदेश में पिछले दिनों नायाब तहसीलदारों की हड़ताल के उपरांत सरकार ने उन्हें विशेष अधिकार देने की बात कही है, अब राजस्व विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को 3 साल पुराने आदेश का प्रमाण पत्र भेजा है और उन्हें याद दिलाया है।
जानिए क्या है पूरा मामलव
मध्य प्रदेश के जबलपुर के तहसीलदार हर सिंह धुर्वे द्वारा बरसाना नामांतरण के मामले में की गई कार्यवाही को एसडीएम ने निरस्त कर दिया था।
इसके बाद तहसीलदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके बाद सभी तहसीलदार कलेक्टर जबलपुर के विरोध में आ गए थे और उन्होंने हड़ताल की थी।
न्यायिक कार्रवाई कर रहे अधिकारी भी न्यायाधीश
यह पत्र राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल द्वारा लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि सभी पीठासीन अधिकारी,जो एमपी भू-राजस्व संहिता की धारा 31 या किसी विधिक प्रावधान में अर्द्ध न्यायिक या न्यायिक कार्यवाही कर रहे हैं,वह न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 की धारा 2 के अंतर्गत न्यायाधीश हैं।
उन्हें ऐसी अर्द्धन्यायिक और न्यायिक कार्यवाही के दौरान किए गए किसी कार्य के विरुद्ध सिविल या दांडिक कार्यवाही से बचाव का संरक्षण प्राप्त है। यह संरक्षण अधिनियम की धारा 3(2) में दिया गया है। सभी कमिश्नर और कलेक्टर राजस्व न्यायालय की इस बात का ध्यान रखेंगे।
न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम 1985 के अंतर्गत राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को संरक्षण दिए जाने के आदेश 25 मार्च 2021 को जारी किए गए हैं। नायब तहसीलदारों को यह अधिकार दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के भी इसको लेकर 31 जनवरी 1994 में निर्देश हैं।
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संपादक – अमर मिश्रा