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Rewa news: रीवा न्यायलय से पेट्रोल पंप डकैती और विदेशी हथियारों के मामले में सरपंच समेत 4 आरोपी हुए दोषमुक्त

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Rewa news: रीवा न्यायालय का बड़ा फैसला: 8 साल बाद मँनगवा पुलिस के आरोपों को कोर्ट ने नकारा , रीवा मँनगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2018 में हुए चर्चित पेट्रोल पंप पर डकैती और अवैध विदेशी हथियारों की तस्करी के मामले में न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश शरद कुमार गुप्ता की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में चार आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।

Rewa news: मँनगवा पुलिस नहीं पेश कर सकी पुख्ता सबूत

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2018 में  पुलिस ने एक पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाने और अत्याधुनिक विदेशी हथियार रखने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों के पास से घातक हथियार बरामद हुए थे। इस मामले में 4 आरोपपी —पीयूष पाठक, अरविंद यादव (सरपंच), लालजी और अर्पित के विरुद्ध विचारण किया गया, जबकि 2 अन्य को फरार घोषित किया गया था।

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बचाव पक्ष के अधिवक्ता शेरा सिंह ने दलील दी कि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं और बरामदगी के साक्ष्य संदिग्ध हैं। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि पुलिस आरोपों को सिद्ध करने में विफल रही है।

आरोपियों की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार ने बताया कि यह कानूनी लड़ाई लगभग 8 वर्षों तक चली। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी करीब डेढ़ महीने जेल में रहे थे। विचारण के दौरान वारंट जारी होने पर उन्हें दोबारा 2 दिन जेल में बिताने पड़े। वर्ष 2018 से शुरू हुआ यह मामला अब 2026 में जाकर समाप्त हुआ है।

न्यायालय के इस फैसले के बाद आरोपियों के परिजनों ने खुशी जाहिर की है। इस मामले में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार, गिरीश पटेल और सुरेश विश्वकर्मा ने मजबूती से पक्ष रखा।

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