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Rewa news: रीवा में  रेप के आरोपों से बरी हुआ युवक, रीवा कोर्ट ने सभी आरोपों से किया दोषमुक्त

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Rewa news: रीवा। रीवा की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी शहबाज खान को  रेप और पॉक्सो एक्ट समेत सभी गंभीर आरोपों से बरी कर दिया है। महिला पुलिस थाना रीवा में दर्ज इस मामले में आरोपी के खिलाफ 4 जनवरी 2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद से ही यह मामला सुर्खियों में था।

क्या था पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी शहबाज खान के खिलाफ महिला थाने में एफआईआर क्रमांक 2/2025 दर्ज की गई थी। उस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(n) (लगातार दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी), पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4, और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3, 5 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन धाराओं में  नाबालिग से दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप शामिल थे।

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इस मामले की सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट रीवा की अदालत में चल रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें और पेश किए गए सबूतों को गहनता से परखा। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद, आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
अदालत का यह फैसला कानूनी गलियारों में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। आरोपी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम सिंह और उनके सहयोगी कृष्नेंद्र सिंह सेंगर ने की, जिनकी जोरदार दलीलों के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

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